G News 24 : अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों से ऑनलाइन आवेदन माँगे !

विभिन्न स्वरोजगारमूलक योजनाओं से कराया जायेगा लाभान्वित ...

 अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों से ऑनलाइन आवेदन माँगे !

ग्वालियर। जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये मौजूदा वित्तीय वर्ष में संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना तथा सावित्री बाई स्व. सहायता समूह योजना से लाभान्वित कराने के लिये लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इन योजनाओ का लाभ लेने के इच्छुक अनुसूचित जाति के हितग्राही ऑनलाईन samast.mponline.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सावित्री बाई स्व. सहायता समूह योजना ऑफलाइन संचालित है, इसके आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।

योजनावार पात्रता एवं शर्ते 

संत रविदास स्वरोजार योजना – इस योजना के तहत औद्योगिक इकाई के लिये एक लाख से 50 लाख रूपए तक ऋण-अनुदान दिया जाता है। सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख से 25 लाख रूपए तक की सहायता परियोजना के लिये प्रदान की जाती है। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होकर ग्वालियर जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। इस योजना से लाभान्वित कराए गए हितग्राहियों को नियमित रूप से ऋण पर भुगतान की शर्त पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान एवं शासन द्वारा गारंटी फीस दी जाती है। 

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना – इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियो को सभी प्रकार स्वरोजगार के लिए 10 हजार से एक लाख रूपए तक की परियोजना में लाभांवित करना है। इसमें आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होकर ग्वालियर जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य हो एवं शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। जिसमें नियमित रुप से ऋण पर भुगतान की शर्त पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक एवं म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।

सावित्री बाई स्व. सहायता समूह योजना – इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर शहरी क्षेत्र की महिलाओं को स्वंय का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए न्यूनतम 05 महिला सदस्यो के समूह के रूप में बैंक के माध्यम ऋण प्रदान कराया जाता है। योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाओं की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होना चाहि। प्रति सदस्य अधिकतम ऋण राशि 2 लाख रूपए उपलब्ध कराई जाती है। बैंक से ऋण स्वीकृति पश्चात 10 हजार रूपए प्रति सदस्य अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरित बैंक शाखाओं द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के जिन हितग्राहियो को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लाभावित किया जाता है। उन्हें भी उक्त दोनो योजनाओं में नियमानुसार 5 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान से विभाग द्वारा लाभान्वित किया जायेगा।

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