G News 24 : 30 अप्रैल तक ई-केवायसी नहीं कराई तो नहीं मिलेगा राशन !

  MP में 1 मई से स्मार्ट पीडीएस की व्यवस्था...

30 अप्रैल तक ई-केवायसी नहीं कराई तो नहीं मिलेगा राशन !

मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि स्मार्ट पीडीएस एक मई 2025 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल तक कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार भी सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने बुधवार को ई-केवायसी अभियान और न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं उपार्जन की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कर दोहरे एवं मृत हितग्राहियों के नाम सूची से विलोपित करवायें।

यहाँ भी उपलब्ध है  ई-केवायसी की सुविधा

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ई-केवायसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध है। मोबाइल ऐप से भी ई-केवायसी किया जा सकता है। एसीएस ने निर्देश दिए कि इस कार्य में लगी टीम ग्राम/मोहल्ले में जाकर ई-केवायसी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ई-केवायसी अभियान के दौरान राशन वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अमले का भी सहयोग लिया जाये।

जो हितग्राही 30 अप्रैल तक ई-केवायसी नहीं करायेंगे, उन्हें राशन नहीं मिलेगा

उधर खाद्य मंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर्स भी इस मामले में एक्शन मोड में हैं, ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिये ई-केवायसी अनिवार्य है, जो पात्रता पर्चीधारी उपभोक्ता 30 अप्रैल तक ई-केवायसी नहीं करायेंगे, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसलिए राशन लेने आ रहे उपभोक्ताओं को साफतौर पर बता दें कि वे 30 अप्रैल तक अपनी ई-केवायसी अवश्य करा लें।

उचित मूल्य के दुकानदारों की नियमित बैठक लेनी होगी 

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने निर्देश दिए कि ई-केवायसी के लिये उचित मूल्य की दुकानवार दल गठित करें। साथ ही दल को ई-केवायसी करने का प्रशिक्षण भी दिलाएं। उन्होंने कहा शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी करने के साथ-साथ मृत, अपात्र व अस्तित्वहीन हितग्राहियों के विलोपण का काम भी किया जाए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि उचित मूल्य के दुकानदारों की नियमित बैठक लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता से ई-केवायसी का काम कराएं।

खाद्यान्न खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के निर्देश 

कलेक्टर  ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM)से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की राशन दुकानों का निरीक्षण कर जिन उपभोक्ताओं की ई-केवायसी नहीं हुई है, उनकी ई-केवायसी कराने का कार्य कराएं। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा चार माह से नियमित खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार कराने का कार्य करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी भ्रमण के दौरान समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी के लिये बनाए गए केन्द्रों का भी निरीक्षण करें। खरीदी केन्द्रों पर किसी भी प्रकार से किसानों को परेशानी नहीं होना चाहिए।

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