G News 24 : रामकृष्ण मिशन के स्वामी से डिजिटल अरेस्ट कर,24 दिन में ढाई करोड की ठगी !

 ठगों ने स्वामी को नासिक पुलिस का अफसर बता कर 26 दिन तक  डिजिटल अरेस्ट पर रखा...

रामकृष्ण मिशन के स्वामी से  डिजिटल अरेस्ट कर,24 दिन में ढाई करोड की ठगी !

ग्वालियर। रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्वालियर के स्वामी को ठगों ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर दो करोड 52 लाख रूपये की ठगी कर ली। ठगों ने स्वामी स्वप्रदिप्तानन्द को नासिक पुलिस का अफसर बता कर 26 दिन तक डरा धमका कर डिजिटल अरेस्ट पर रखा और उनसे अलग अलग खातों ने 2 करोड 52 लाख रूपये की ठगी कर ली। स्वामी ने गत दिवस एसपी धर्मवीर सिंह को पूरी घटना बताई। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ग्वालियर में इससे पहले एक महिला शिक्षिका के साथ 55 लाख रूपये की डिजिटल ठगी का मामला सामने आया था। पुलिस के अनुसार स्वामी के साथ इससे पहले उज्जैन में उनके आश्रम का काम देखने वाले मैनेजर के साथ भी डिजिटल अरेस्ट की घटना में 71 लाख रूपये की ठगी हुई थी।

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है साइबर  टीम ठगों का पता लगा रही है। जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई है उनकी डिटेल पता की जा रही है। पुलिस में अपनी रिपोर्ट में रामकृष्ण आश्रम ठाठीपुर के स्वामी ने बताया कि उनके साथ अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी बताकर फोन से धमका कर दो करोड 52 लाख 99 हजार रूपये की ठगी की है। रिपोर्ट में लिखाया है कि वह आश्रम का संचालन करते है। 17 मार्च को उनके मोबाइल पर एक बाटसएप काल आया और उसने स्वयं को नासिक पुलिस का अधिकारी बताया। और कहा कि आप किसी नरेश गोयल को जानते है। इनके खिलाफ मनी लाड्रिंग का केस दर्ज हुआ है।

 गोयल के एकांउट में 20 करोड का लेन देन हुआ है। इस लेने देन में आपके केनरा बैंक के एकांउट से भी लेन देन हुआ है। जब उन्होंने मना किया तब वीडियो काल किया जिसमें एक व्यक्ति पुलिस की बर्दी में था। पुलिस वाले ने धमकाया कि किसी से कोई बात नहीं करोगे। उन्होंने मुझसे डराकर बैंक एकाउंट की पूरी डिटेल ले ली। और एकाउंट में से जमा राशि को अनेक खातों में ट्रांसफर करा दिया। 

जांच के बाद वापस करने की बात भी कही। 17 मार्च से 11 अप्रैल के बीच कुल 2 करोड 52 लाख 99 हजार की राशि गायब कर दी। 15 अप्रैल तक जब मेरी राशि मेरे खाते में वापस नहीं आयी तब मैने उस नंबर पर काॅल किया तब वह नंबर बंद मिला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने बीएनएस की धारा 319,318,308 336,337 338 340,व 66 डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।     

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