G.NEWS 24 : हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण, 87.13 का फार्मूला किया रद्द

जनहित याचिका को किया निरस्त...

हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण, 87.13 का फार्मूला किया रद्द

जबलपुर। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को निरस्त कर दिया जिसके माध्यम से अन्य पिछडा वर्ग ओबीस को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2021 में दायर हुई इस जनहित याचिका पर 2023 में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए 87.13 का फार्मूला अभिनिर्धारित किया था। 

यहां 87 का आशय अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित कुल आरक्षण के 87 प्रतिशत है जबकि 13 का आशय ओबीसी के लिए निर्धारित 27 में से 14 का लाभ दिए जाने के उपरांत शेष 13 प्रतिशत के परिप्रेक्ष्य में पद होल्ड किए जाने से था। 

हालांकि अब जबकि हाई कोर्ट ने 87ः13 का फार्मूला देने वाली जनहित याचिका निरस्त हो चुकी है। अतः न केवल 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का बल्कि भर्तियों में 13 प्रतिशत होल्ड पर अनहोल्ड करने का रास्ता भी साफ हो गया है। कुल मिलाकर ओबीस आरक्षण को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का भी पटाक्षेप हो गया है। 

मध्य प्रदेश के तत्कालीन महाधिवक्ता द्वारा 26 अगस्त, 2021 को दिए गए अभिमत के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने दो सितंबर, 2021 को एक परिपत्र जारी कर ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने की अनुमति प्रदान की थी।

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