परफॉर्मेस बेहतर नही तो जल्द होगी छुट्टी...
लापरवाही, अनियमितता, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर राज्य सरकार सख्त !
भोपाल। सरकारी नौकरी में लापरवाही, अनियमितता, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के लिये बनाये 20ः50 के फॉमूले पर राज्य सरकार एक बार से सख्त हो गयी है। इस संबंध में सीएम और सीएस के बीच चर्चा हुई है। यानी कि जिनके सीआर नम्बर 50 से कम है। उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। इसी तरह जो कर्मचारी मेडीकली अनफिट है और उपचार के बाद भी अगर बार-बार बीमार रहते हैं तो उनका 15 दिसम्बर के बाद हैल्थ चेकअप कराया जायेगा। ऐसे कर्मचारियों-अधिकारियों के पास 20 वर्ष की सरकारी सेवा के बाद स्वयं रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, निगम-मण्डलों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र लिखकर 4 दिसम्बर तक जानकारी देने के लिये कहा है। इससे पहले सीएम शिवराजसिंह चौहान कह चुके है कि परफॉर्मेस के आधार पर ही अधिकारियों-कर्मचारियों की फीलड पदस्थापना की जायेगी। सीएम 7 दिसम्बर को कलेक्टर -कमिश्नर कॉफ्रेंस करने वाले है। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे अधिकारियों – कर्मचारियों की जानकारी जुटा रहा है जो इस नियम के तहत कार्य करने में फिट यानी कि चुस्त दुरूस्त है।
राज्य और केन्द्र सरकार ने नियम बनाया है जिन अधिकारियों -कर्मचारियों की सरकारी नौकरी 20 वर्ष की पूरी हो गयी है या फिर उम्र 50 वर्ष की आयु के पार हो गयी है। उनके सर्विस रिकॉर्ड () की जांच की जायेगी। यदि उनका परफॉर्मेस मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उन्हें Voluntary Retirement Scheme (VRS) दे दिया जायेगा। इसके साथ ही यह भी देखा जायेगा कि वह मेडीकली फिट है या नहीं।
इस नियम के मुताबिक गणना करने के लिये अलग-अलग श्रेणियां बनायी गयी है। क श्रेणी के 5 नम्बर, ख श्रेणी के लिये 4, ग श्रेणी के लिये 3 नवम्बर और घ श्रेणी के लिये 2 नम्बर मिलेंगे। यदि किसी कर्मचारी को हर वर्ष क श्रेणी के नम्बर मिलते हैं तो 20 वर्ष की सेवा में उसके 100 नम्बर हो जायेंगे। यानी कि आगे की उसकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। वहीं, ग और घ श्रेणी वालों के लिये संकट और परेशानी है।
0 Comments