G News 24 : अचानक अब नगर निगम याद आया कि जेयू का अटल सभागार अवैध है !

 आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अटल सभागार को दिया तोड़ने का नोटिस...

अचानक अब नगर निगम याद आया कि जेयू का अटल सभागार अवैध है ! 



24 करोड़ की लागत से कुछ साल पहले बनाया गया  जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार के बारे में नगर निगम ग्वालियर को अब पता चला है कि वो अवैध है। यह सभागार में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। सभागार को बनाने के लिए नगरनिगम से अनुमति नहीं ली गई थी ऐसा निगम का कहना है। रजिस्ट्रार के नाम से जारी नोटिस में निगम ने कहा है सभागार का निर्माण बगैर परमिशन के किया गया है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। सात दिन बाद इस सभागार को तोड़ दिया जाएगा। 

नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जीवाजी विवि के सभागार को लेकर एक नोटिस दिया गया है, जो अवैध निर्माण से संबंधित है।

जेयू के अटल सभागार में शनिवार को भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपना उद्बोधन दिया था। केवल सुंधाशु त्रिवेदी ही नहीं, इस सभागार में देश के गृह मंत्री अमित शाह व स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डा. मोहन भागवत भी आ चुके हैं। अब इसी सभागार को नगरनिगम ने अवैध घोषित कर दिया है और सात दिन में तोड़ने का नोटिस थमा दिया है। 

निगम के सूत्रों के मुाबिक जेयू पर नगरनिगम के सेवा प्रभार के 13.12 करोड़ रुपए बकाया है। यह राशि 2022 से बकाया है और जेयू को इसे जमा कराना था। इस राशि को जमा कराने के लिए निगम ने कई बार नोटिस दिए थे। लेकिन जेयू ने इस राशि को जमा नहीं कराया। इस राशि के जमा न होने पर निगम ने अटल सभागार को अवैध घोषित कर उसे तोड़ने का नोटिस जारी किया है। जिससे जेयू प्रबंधन सेवा प्रभार की राशि निगम में जमा करा दे।

नगर निगम के फायर अमले द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय (जेयू) का निरीक्षण कर परिसर में अग्निसुरक्षा और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया। उपायुक्त डा. अतिबल सिंह यादव ने बताया कि जेयू में विभिन्न संकायों में कई छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं और परिसर में स्थित छात्रावास में छात्र निवास करते है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन रिकार्ड भी संरक्षित रखा जाता है। गत 25 जून को न्यूरो साइंस संकाय में अग्निकांड भी हुआ था। 

इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अग्निशमन के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। पूर्व में भी जेयू में आग लगने की घटनाएं हुई है। शासन के नियम के मुताबिक 500 वर्गमीटर से बड़े भवनों और सार्वजनिक संस्थानों में फायर एनओसी अनिवार्य रूप से ली जानी है। जेयू द्वारा अभी तक कोई फायर एनओसी प्राप्त नहीं की गई है। इसके चलते जेयू को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में हुए भवन निर्माण को लेकर भवन निर्माण अनुमति न होने पर भी प्रबंधन को नोटिस थमाया गया है।

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