“तानसेन संगीत समारोह-2024”100 मीटर की परिधि में अस्त्र-शस्त्र पर लगाया प्रतिबंध ...
तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध !
ग्वालियर। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव "तानसेन समारोह'' की तैयारियाँ जारी हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने समारोह आयोजन स्थल अर्थात तानसेन समाधि के तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया है। यह आदेश 15 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में कार्यक्रम स्थल एवं उसके आसपास की 100 मीटर की परिधि में अस्त्र-शस्त्र धारण व प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश तानसेन समाधि स्थल हजीरा, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, बेहट एवं गूजरी महल के तीन किलोमीटर परिक्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। समारोह स्थल पर यह आदेश लागू होगा। यह आदेश उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
ज्ञात हो तानसेन संगीत समारोह 15 दिसम्बर से शुरु होकर 19 दिसम्बर तक चलेगा। समारोह में कुल 10 संगीत सभाएँ होंगी। पहली 7 सभाएँ तानसेन समाधि स्थल पर सजेंगी। समारोह के तहत 18 दिसम्बर को एक सभा मुरैना जिले के बटेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित होगी। नौवी संगीत सभा 19 दिसम्बर को प्रात:काकल तानसेन की जन्म स्थली बेहट के मुक्ताकाश मंच एवं आखिरी व 10वी संगीत सभा इसी दिन सांध्य बेला में ग्वालियर दुर्ग में स्थित गूजरी महल के समीप सजेगी।
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