G News 24 : लोक अदालत में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा 452 प्रकरणों का निराकरण किया गया !

 माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्वालियर जिले में मौजूदा साल 2024 की की चतुर्थ ...

लोक अदालत में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा  452 प्रकरणों का निराकरण किया गया !

ग्वालियर।  उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में तीन न्यायपीठों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर कुल 452 प्रकरणों का निराकरण किया गया। साथ ही मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीडित पक्षकारों को चार करोड पचास लाख एक हजार रूपये का अतिरिक्त क्षतिधन दिलाया गया। 

मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन तथा प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक के मार्गदर्शन शनिवार को उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। 

इस नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक व सीनियर एडवोकेट श्री एन.के. गुप्ता, न्यायाधिपति श्री जी. एस. अहलूवालिया व सीनियर एडवोकेट श्री एम.पी.एस. रघुवंशी एवं न्यायाधिपति श्री रूपेश चंद्र वार्ष्णेय व एडवोकेट श्री पी. सी. चांदिल की खण्डपीठों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण कराया गया। 

उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव श्री राजीव के. पाल ने बताया कि लोक अदालत का मूल उद्देश्य आपसी वैमनस्यता एवं विवादों का आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करना है। इससे उभयपक्ष के मध्य विद्यमान विवाद बिना किसी की हार-जीत के साथ समाप्त हो। इसी मूल भावना को आधार बनाकर उक्त नेशनल लोक अदालत के आयोजन से पहले न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक, प्रशासनिक न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के मार्गदर्शन में उच्च न्यायालय में विचाराधीन राजीनामा योग्य प्रकरणों मुख्यतः बीमा कंपनी के प्रकरणों को चिन्हित कर सूची तैयार की गई, तत्पश्चात बीमा कंपनी के अधिकारी/अधिवक्तागण तथा पक्षकार व उनके अधिवक्तागण के साथ विभिन्न दिनांकों को प्री-सिटिंग आयोजित की जाकर राजीनामा के आधार पर प्रकरणों के निराकरण हेतु उभयपक्ष में सहमति बनाई गई, जिसके फलस्वरूप 222 क्लेम प्रकरणों सहित कुल 452 प्रकरणों का उक्त लोक अदालत में निराकरण किया गया है।


Reactions

Post a Comment

0 Comments