ग्वालियर न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को सुनाई तीन साल की सजा...
33 पिस्टल के साथ पकड़े गए आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन साल की सजा !
ग्वालियर। बस स्टेण्ड से 33 पिस्तौलों के साथ पकड़े गए आरोपी को ग्वालियर कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से पिस्तौलें बरामद हुईं थीं । जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेश मुलतकर ने अवैध हथियार रखने के आरोप में रवि शर्मा को आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दीप्ति भार्गव ने बताया कि 23 जुलाई 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि रोडवेज बस स्टैंड के सामने सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास एक व्यक्ति थैले में अवैध हथियार लेकर खड़ा है। पुलिस रोडवेज बस स्टैंड के सामने पहुंची तो एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला। पुलिस को देखकर वह बस स्टैंड की ओर जाने लगा।
जब पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके बैग में 315 बोर के 33 तमंचे और 8 जिंदा कारतूस मिले। जिसके बाद व्यक्ति के खिलाफ धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि शर्मा पुत्र संतोष शर्मा उम्र-19 वर्ष निवासी- ग्राम अहरोनी जिला दतिया बताया था। इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा और सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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