15 दिन पहले आदेश दिए गए थे जिसमें 15 नवंबर से नकद लेने पर रोक लगनी थी ...
आज 16 नवंवर से कैशलेस हुए पुलिस पेट्रोल पंप, आदेश लागू
भोपाल. पुलिस के पेट्रोल पंपों और सभी अशासकीय गतिविधियों में अब नकद लेन-देन आज से बंद कर दिया गया है। इस संबंध में 15 दिन पहले आदेश दिए गए थे जिसमें 15 नवंबर से नकद लेने पर रोक लगाने को कहा गया था। जो आज 15 नवंबर को लागू कर दिया गया। अब नगर किसी कारण से कैश में लेन-देन करना पडे तो उपभोक्ता को उसकी जानकारी देना होगी जिस पर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। हालांकि 31 दिसंबर के बाद पूरी तरह से कैशलेस लेन-देन ही होगा और नकद में पेट्रोल डीजल मिलेगा। इसकी जानकारी भी अभी नकद लेन-देन करने वाले उपभोक्ताओं को दी जा रही है।
आज से कैशलेस हुए पुलिस पेट्रोल पंप
पुलिस को सभी अशासकीय गतिविधियों में एक जनवरी से पूर्ण रूप से केश ट्रांजेक्शन बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस की कई इकाईयों के पेट्रोल पम्पों पर गंभीर गबन की शिकायतें सामने आने के बाद ऑडिट में ये बात सामने आई थी कि जो नकद लेन देन किया जाता है, उसका लेखा जोखा नहीं रखा जाता और इसके जरिए ही गबन किया जाता है। इसके कारण 30 अक्टूबर को एडीजी कल्याण अनिल कुमार ने पुलिस कल्याण पेट्रोल पम्प, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्र, एलपीजी गैस, सुपर बाजार, पुलिस परिसरों को साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही अन्य अशासकीय गतिविधियां जिनका टर्न ऑवर 6 लाख से अधिक है।उन पर नकद लेन देन पर 15 नवंबर से रोक लगाने का आदेश दिया था।
रसीद देना होगी, मोबाइल नंबर लिखना होगा
शुक्रवार से शुरू हुई इस व्यवस्था में यदि किसी ग्राहक को कैश में पेट्रोल या गैस सिलेंडर दिया तो ग्राहक का नाम व मोबाइल नंबर, रसीद पर लिखना होगा। इसके साथ ही हर दिन इकाई प्रभारी या नोडल अधिकारी नकद बिक्री की समीक्षा करेंगे और इसका लेखा जोखा अपने पास रखेंगे। इसके साथ ही इकाई प्रमुख हर 15 दिन में नकद और डिजिटल लेनदेन का ब्यौरा कल्याण शाखा को देंगे।
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