G.NEWS 24 : नियंत्रण आदेश 2024 का उल्लंघन पाए जाने पर दो प्रतिष्टानों पर की कार्यवाही

कलेक्टर ने दिए इस अधिनियम को गंभीरता से पालन कराने के निर्देश...

नियंत्रण आदेश 2024 का उल्लंघन पाए जाने पर दो प्रतिष्टानों पर की कार्यवाही

ग्वालियर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश गेहूँ (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024 के प्रावधानों के अंतर्गत गेहूँ के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों / वेयरहाउस / मण्डी का निरीक्षण किया । कलेक्टर रूचिका चौहान ने इस अधिनियम को गंभीरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में यह कार्यवाही की गई। जिला आपूर्ति नियंत्रक विपिन कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि नारायण विहार मण्डी परिसर में व्यापारियों को गेहूँ की अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा के प्रावधानों से अवगत कराया एवं मण्डी कार्यालय से गेहूँ के व्यापारियों की जानकारी प्राप्त की एवं मौके पर 03 व्यापारियों के मण्डी स्थित खरीदी स्थल का निरीक्षण किया जहाँ गेहूँ की मात्रा नही होना पाई गई। 

इसके साथ ही पुरानी छावनी स्थित गोपाल वेयरहाउस में भण्डारित गेहूँ की जांच की। जिसमें सिद्धी विनायक फ्लोर मिल की भण्डारित मात्रा 2120.15 क्विंटल गेहूँ को मध्यप्रदेश गेहूँ (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024 का उल्लंघन पाए जाने पर जप्त कर फ्लोर मिल के कर्मचारी को सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त फर्म द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा नही की गई एवं मण्डी का लाइसेंस भी वैद्य नही पाया गया। 

साथ ही इण्डस्ट्रीयल एरिया पुरानी छावनी स्थित सिद्धी विनायक फ्लोर मिल के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया जिसमें भण्डारित 900 क्विंटल गेहूँ की मात्रा मध्यप्रदेश गेहूँ (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा) नियंत्रण आदेश 2024 का उल्लंघन पाए जाने पर जप्त कर फ्लोर मिल के कर्मचारी को सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त फर्म द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा नहीं की गई एवं मण्डी का लाइसेंस भी वैद्य नही पाया गया। उपरोक्तानुसार प्रकरणों के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण आगामी कार्यावाही हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे है।

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