G News 24 : गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में सांसद अमृतपाल की कथित भूमिका की जांच होगी: पंजाब डीजीपी

 आतंकवादी अर्श दल्ला मास्टरमाइंड निकला ...

गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में सांसद अमृतपाल की कथित भूमिका की जांच होगी: पंजाब डीजीपी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के बीच एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर से आतंकवादी बने अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करके गुरप्रीत सिंह हरी नौ, जिसे भोडी के नाम से भी जाना जाता है, के कत्ल का मामला सुलझा लिया है, जो मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है, यह जानकारी शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

डीजीपी, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मुख्यालय डॉ. सुखचैन सिंह गिल, डीआईजी फरीदकोट रेंज अश्विनी कपूर और एसएसपी फरीदकोट डॉ. प्रज्ञा जैन के साथ यहां पंजाब पुलिस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बिलाल अहमद उर्फ फौजी, गुरमरदीप सिंह उर्फ पोंटू और अर्शदीप सिंह उर्फ झंडू के रूप में हुई है

जानकारी के अनुसार गुरप्रीत सिंह हरी नौ उर्फ भोडी की 9 अक्तूबर 2024 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी-04यू-3258 पर गांव के गुरुद्वारा साहिब से वापस घर लौट रहा था।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि जांच से पता चला है कि गुरप्रीत सिंह की हत्या की साजिश अर्श दल्ला और अन्य व्यक्तियों ने विदेश से रची थी। उन्होंने कहा कि हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के लिए अलग-अलग मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जिनके अलग-अलग हैंडलर विदेश में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों ने साजिश को छिपाने के लिए कटआउट का इस्तेमाल किया है।

उन्होंने कहा, “गिरफ्तार किए गए तीनों लोग रेकी मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिसे कनाडा में रहने वाले करमवीर सिंह उर्फ गोरा संभाल रहा था। रेकी मॉड्यूल ने अपने हैंडलर और कटआउट के ज़रिए शूटर मॉड्यूल को महत्वपूर्ण जानकारी दी।

डीजीपी ने कहा कि शूटर मॉड्यूल के सदस्यों की पहचान कर ली गई है और पुलिस टीमें उन्हें पकड़ने के लिए तलाश कर रही हैं। जांच के दौरान, हत्या की साजिश में वारिस पंजाब दे (डब्ल्यूपीडी) के अमृतपाल सिंह की भूमिका के संकेत देने वाले साक्ष्य सामने आए हैं। जांच में दर्ज कुछ बयानों के अनुसार, हत्या अमृतपाल सिंह के इशारे पर की गई थी।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस इस मामले की पेशेवर तरीके से साक्ष्यों के आधार पर जांच करेगी। उन्होंने कहा कि अपराध के सभी पहलुओं और सिद्धांतों की बारीकी से जांच की जाएगी और कानून के अनुसार जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में शामिल सभी व्यक्तियों की आपराधिक जिम्मेदारी कानून के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए डीजीपी ने कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए फरीदकोट जिले और राज्य विशेष अभियान सेल के पुलिस अधिकारियों पर आधारित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया और अलग-अलग टीमों को अपराध स्थल का दौरा करने और भौतिक और डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने का कार्य सौंपा गया।

उन्होंने कहा कि अपराध स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तथा हमलावरों के प्रवेश और निकास मार्ग का पता लगाने के लिए सीसीटीवी के आगे और पीछे के लिंकेज का पता लगाने के लिए टीमों को तैनात किया गया।

उन्होंने बताया कि फरीदकोट जिला पुलिस द्वारा की गई गहन जांच के परिणामस्वरूप 125 किलोमीटर क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया, जिससे पुलिस को संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाने और सुराग जुटाने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि रणनीतिक स्थानों पर मोबाइल टावर डंप प्राप्त किए गए और बड़े डेटा विश्लेषण उपकरणों के माध्यम से उनका विश्लेषण किया गया।

इसी समय मानवीय खुफिया जानकारी भी प्राप्त की गई और उसका विकास किया गया। बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की गई। खुफिया जानकारी जुटाने के लिए विदेशों में रहने वाले लोगों से भी संपर्क स्थापित किया गया।जांच के दौरान, अधिक व्यक्तियों को निशाना बनाने की व्यापक साजिश से संबंधित जानकारी भी प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है।

डीजीपी ने दोहराया कि पंजाब पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और इस साजिश की तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को राज्य की कड़ी मेहनत से अर्जित शांति और सद्भाव को भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डीजीपी ने कहा, ‘‘आगे की जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।’’ उन्होंने पेशेवर जांच करने और अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1), 126 (2) और 3 (5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस स्टेशन कोटकपूरा में पहले ही एफआईआर नंबर 159 दिनांक 10-10-2024 का मामला दर्ज किया जा चुका है।

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