G News 24 : स्मार्ट सिटी की स्ट्रीट लाईट बनी निगम के लिए परेशानी का सबब ! सड़कों पर अंधेरा कायम !

 पार्षद स्ट्रीट लाईट की समस्या को लेकर पार्षद हुए आगबबूला ...

स्मार्ट सिटी की स्ट्रीट लाईट बनी निगम के लिए परेशानी का सबब ! सड़कों पर अंधेरा कायम ! 

ग्वालियर। बुधवार को निगम परिषद की बैठक में स्मार्ट सिटी की स्ट्रीट लाईट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक में विपक्ष के पार्षदों ने केवल स्मार्ट सिटी की स्ट्रीट लाईट को ही मुददा बनाये रखा और लगभग डेढ़ घंटे तक परिषद में स्ट्रीट लाईट को लेकर चर्चा होती रही। हंगामे के बीच सभापति मनोज तोमर ने निगम आयुक्त अमन वैष्णव को निर्देशित किया कि स्मार्ट सिटी के साथ चर्चा कर दीपावली तक शहर में उजाला हों इसकी व्यवस्था बनायें। परिषद की बैठक में निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने भरोसा दिलाया कि जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं किया जायेगा। हंगामे और नोंकझोंक के बीच निगम परिषद की बैठक 21 अक्टूबर तक के लिये स्थगित कर दी गई। 

बुधवार को निगम परिषद की बैठक हंगामे के साथ शुरू हुई और स्मार्ट सिटी की स्ट्रीट लाईट पार्षदों के बीच परिषद में मुददा बनी रही। बैठक शुरू होते ही एजेण्डे को पढ़ा जाता उससे पहले ही विपक्ष के पार्षद स्ट्रीट लाईट की समस्या को लेकर आगबबूला हो गये और स्ट्रीट लाईट की समस्या को लेकर सभापति की आसंदी घेरते हुये हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे पार्षदों ने स्ट्रीट लाईट को लेकर डेढ़ घंटे तक चर्चा की। विपक्ष के पार्षदों का कहना था कि दो बार से दीपावली का त्यौहार काली दिवाली के रूप में मन रहा है। 

इस बार भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्ट्रीट लाईट के लिये जब भी अधिकारियों को फोन लगाते हैं तो एक ही जबाब मिलता है कि सामान नहीं है और कर्मचारी भी नहीं है। पार्षदों का कहना था कि इस मामले में स्मार्ट सिटी की सीईओ नीतू माथुर स्वयं में जबाब दें। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सोमवार को भी निगम परिषद की बैठक स्ट्रीट लाईटों को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ी थी। उसी तरह बुधवार को भी बैठक में स्ट्रीट लाईट को लेकर हंगामा होता रहा और बैठक में अन्य मुददों को दरकिनार कर दिया गया।

 बैठक के दौरान सभापति की आसंदी घेरते हुये विपक्ष के नेता हरीपाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी की सीईओ जब तक स्ट्रीट लाईट को लेकर खड़ी होकर जबाब नहीं देगी तब तक वह नहीं मानेंगे। वहीं पार्षद मोहित जाट ने कहा कि यह कब तक चलेगा? और आमजन की सुनवाई कब होगी?

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