गर्भपात करने वाली दो महिलाओं को भी 7-7 साल की जेल...
लिंग जांच के दोषी डॉक्टर सहित 3 को सजा !
भिंड | शहर में वनखंडेश्वर मंदिर के पास एक युवती का अवैध तरीके से गर्भपात करने के मामले में सप्तम सत्र न्यायालय ने गर्भपात करने वाली महिलाओं सहित लिंग जांच करने वाले डॉक्टर और अन्य सहयोगियों को दोषी माना है। इस प्रकरण में न्यायालय ने गर्भपात करने वाली दो महिलाओं को 7-7 साल की जेल एवं डॉक्टर सहित दो अन्य आरोपियों को 5-5 साल की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है।
अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने बताया कि वनखंडेश्वर मंदिर रोड पर मस्जिद के पास 30 अगस्त 2016 को एक मकान में युवती का अवैध गर्भपात किए जाने की सूचना मिली थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने टीम बनाकर मौके पर छापा मारा तो यहां दो महिलाओं द्वारा एक युवती का गर्भपात करना पाया गया। टीम ने मौके से नीरज पाल एवं उसके पति राजू पाल पुत्र कलेक्टर सिंह निवासी वनखंडेश्वर रोड सहित युवती की मां को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस टीम ने गर्भपात करने के औजार जब्त कर जब आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने गर्भपात के लिए ग्वालियर निवासी डॉ. महेंद्र पांडे के रिलायबल अल्ट्रासाउंड सेंटर से लिंग परीक्षण करने की बात कही। इस मामले में सिटी
छुट्टी पर गए डॉ. पांडेय
लिंग जांच के मामले में 5 साल की सजा पाने वाले डॉ. महेंद्र कुमार पांडेय ग्वालियर के जिला अस्पताल (मुरार) में एनएचएम के तहत पदस्थ हैं। वे बिना कोई स्पष्ट कारण बताए ग्वालियर जिला अस्पताल से लंबी छुट्टी पर चले गए हैं।
कोतवाली पुलिस ने गर्भपात कराने वाली युवती की मां सहित नीरज पाल एवं उसके पति राजू पाल एवं लिंग जांच करने वाले डॉ. महेंद्र कुमार पांडे पुत्र बेनी माधव पांडे, प्रकाश सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी नाका चंद्रवदनी ग्वालियर और सुरेंद्र सिंह पुत्र मानसिंह निवासी लक्ष्मीगंज ग्वालियर को आरोपी बनाया। अवैध रूप से गर्भपात कराने के इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण सप्तम अपर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इ
सकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों को गर्भपात करने एवं उसमें सहयोग करने का दोषी माना। इस आधार पर न्यायालय ने गर्भपात करने वाले राजू पाल, नीरज पाल एवं युवती की मां को 7-7 साल के कारावास सहित 1-1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही गर्भपात के लिए लिंग जांच करने वाले डॉ. महेंद्र कुमार पांडेय सहित सहयोगी प्रकाश सिंह एवं सुरेंद्र सिंह को 5-5 साल के सश्रम कारावास एवं 61-61 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है।
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