पूरे देश में लालबत्ती पर रोक है लेकिन...
MP में थाना प्रभारी से आईजी स्तर के अधिकारी अपनी गाड़ियों में लगा सकेंगे लालबत्ती !
पूरे देश में लालबत्ती पर रोक है लेकिन मध्यप्रदेश में एक आदेश जारी कर इस रोक को हटा लिया गया है. हांलाकि रोक के दायरे से अभी केवल पुलिस हटाया गया है. मध्यप्रदेश शासन ने एक आदेश जारी कर कहा है कि है पुलिस के थाना प्रभारी से आईजी स्तर के अधिकारी अपनी गाड़ियों में बत्तियां लगा सकते हैं. बता दें कि एक मई 2017 को भारत में लाल और नीली बत्ती का कल्चर खत्म कर दिया गया है. नियमों के अनुसार, सिर्फ एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाओं में तैनात गाड़ियों पर ही लाल बत्ती लगाई जा सकती है.
वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी इमरजेंसी सेवा के रूप में पहचान बनी रहे, और जब ये गुजरें तो लोग इन्हें दूर से पहचानकर रास्ता दें. इसके लिए केंद्र सरकार ने बकायदा मोटर वाहन एक्ट 1989 में बदलाव किया था. कानून के नियम 108(1) (3) में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन से वाहनों पर लाल और नीली बत्ती लगाई जा सकेगी. तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि लाल बत्ती पूरी तरह बैन रहेगी, मगर नीली बत्ती इमरजेन्सी वाहनों पर लगेगी.
इन गाड़ियों पर लग सकेगी -
- डायल 100 के अंतर्गत चलने वाली गाड़ियां
- पुलिस थानों में लगी गाड़ियां
- पुलिस कंट्रोल रुम में ड्यूटी पर लगी गाड़ियां
- रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक और ज़ोनल पुलिस महानिरीक्षक
- जिलों के पुलिस अधीक्षक
- सीएसपी, एएसपी और एसडीओ अधिकारी
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