एक साथ 73 खंडपीठें आपसी समझौते से करेंगी मामलों का निराकरण...
साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को
ग्वालियर। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार इस साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत ग्वालियर जिले में भी 14 सितम्बर को आयोजित होगी। जिला न्यायालय ग्वालियर, परिवार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, श्रम न्यायालय, रेलवे कोर्ट ग्वालियर सहित सिविल न्यायालय डबरा और भितरवार में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। इस नेशनल लोक अदालत में एक साथ 73 खण्डपीठें आपसी सुलह-समझौते से मामलों का निराकरण करेंगी। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ 14 सितम्बर को प्रातः 10:30 बजे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर पीसी गुप्ता करेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित और पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराने में सहयोग करें। नवीन जिला न्यायालय परिसर में पहली बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता के मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन होगा। ज्ञात हो नवीन न्यायालय भवन का लोकार्पण गत 10 मार्च को ही हुआ था। नवीन न्यायालय भवन में न्यायालयों ने 19 जून से कार्य करना प्रारंभ किया था।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, बिजली और पानी का बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है। राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित), उपभोक्ता मामले ,दीवानी मामले और बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर, और विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर करने के लिए 73 खंडपीठों के सामने मामले सुनवाई हेतु रखे जायेंगे।
0 Comments