मध्य प्रदेश में ...
सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश से जुड़े हैं कुछ नियम !
भोपाल। स्वास्थ्य बिभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश की अवधि, चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवकाश प्रमाणित किया जाता है और यह 24 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये नियम कुछ इस प्रकार से हैं।
- 1 .पहले 120 दिनों के लिए अर्जित अवकाश वेतन के बराबर मिलता है और इसके बाद अर्द्ध वेतन के बराबर वेतन मिलता है.
- 3.आकस्मिक रूप से लगी चोट के लिए भी अवकाश लिया जा सकता है.
- 4.अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि 24 महीने है, जो आम तौर पर एक बार में 12 महीने के लिए दी जाती है.
- 5.अध्ययन अवकाश पाने के लिए, कर्मचारी का सेवाकाल कम से कम 5 साल पूरा होना चाहिए.
- 6.अध्ययन अवकाश,भारत या भारत के बाहर किसी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है जो लोकहित के लिए फ़ायदेमंद हो या कर्मचारी के कर्तव्यों से जुड़ा हो.
- 7.असैन्य सरकारी कर्मचारियों को 8 दिन का आकस्मिक अवकाश, 20 दिन का अर्द्धवेतन अवकाश, और 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है.
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