G News 24 : बिजली के भारी भरकम एस्टीमेट से उपभोक्ताओं को मिलेगा छुटकारा !

 अब सस्ता होगा बिजली कनेक्शन लेना...

बिजली के भारी भरकम एस्टीमेट से उपभोक्ताओं को मिलेगा छुटकारा !

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन एक तरफ विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरें बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, वहीं बिजली कनेक्शन की दरें बढ़ाने के लिए भी कई बार प्रस्ताव दे चुका है। अब जब विरोध के स्वर ज्यादा मुखर हुए तो पॉवर कॉरपोरेशन अपने कदम पीछे खींच रहा है। अब यूपी में बिजली कनेक्शन लेने की दरें महंगी होने के बजाय सस्ती हो सकती हैं। एस्टीमेट का झंझट भी पूरी तरह खत्म होने वाला है। इससे उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बिजली कनेक्शन लेना काफी सस्ता होगा। पावर कॉरपोरेशन की तरफ से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दरें सस्ती किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है।

उपभोक्ताओं को कम लागत पर कनेक्शन मिले इसके लिए पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने यह प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। उनका कहना है कि आयोग की तरफ से आदेश मिलते ही इस प्रस्ताव को लागू किया जाएगा। इससे नए उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने में कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वर्तमान में व्यवस्था लागू है कि दो किलो वाट और 100 मीटर तक के घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदक को 21 हजार 422 रुपये जमा करने होते है। अब उपभोक्ता को सिर्फ 2,522 रुपये जमा करने होंगे।

उपभोक्ता की करीब 18 हजार 900 रुपये की बचत होगी। इसी तरह अगर 5 से 10 किलोवॉट के घरेलू उपभोक्ता को वर्तमान व्यवस्था में 39 हजार 157 से 2 लाख आठ 657 रुपये तक लाइन शुल्क देना पड़ता है। प्रस्तावित व्यवस्था में सिर्फ 14 हजार 957 रुपये से लेकर 24 हजार 957 रुपये ही भुगतान करना होगा। करीब एक लाख 83 हजार 700 रुपये तक की उपभोक्ता की बचत होगी।

पॉवर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बताया कि नई व्यवस्था में एस्टीमेट बनवाने के झंझट से भी उपभोक्ताओं को मुक्ति मिलेगी। कंज्यूमर जैसे ही अप्लाई करेगा वेबसाइट से ही उसे कनेक्शन के निर्धारित राशि की सूचना प्रदर्शित होने लगेगी। कनेक्शन की धनराशि आॅनलाइन पे करने के बाद कंज्यूमर को तय समय के अंदर ही कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि वर्तमान व्यवस्था में 40 मीटर से अधिक दूरी के कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को एस्टीमेट दिया जाता है।

प्रस्तावित व्यवस्था में 150 किलोवॉट और 250 मीटर की दूरी तक के उपभोक्ताओं से एस्टीमेट की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यानी अब 250 मीटर तक अगर बिजली का खंभा नहीं है तो भी उपभोक्ता को एस्टीमेट बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिजली विभाग ही कनेक्शन उपलब्ध करवाएगा।

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