G.NEWS 24 : नामांतरण के नाम पर डेढ़ लाख की रिश्वत मांगने वाला पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

सिविल सेवा नियम 1966 के तहत की कार्रवाई...

नामांतरण के नाम पर डेढ़ लाख की रिश्वत मांगने वाला पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

राजस्व विभाग के पटवारी ने किसान की जमीन के नामांतरण के लिए डेढ़ लाख की रिश्वत की मांग कर डाली थी। इसकी डीलिंग 30 हजार पर जाकर बनी थी, बताया जा रहा है 30 में से 25 लेकर काम भी नहीं किया और जब उनका ऑडियो कॉल आवेदक ने वायरल किया तो आवेदक के घर जाकर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसका शिकायती पत्र और ऑडियो कॉल वायरल हो रहा है। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ राजस्व क्षेत्र ग्राम कांटी में पदस्थ पटवारी अभिषेक जैन का एक ऑडियो कॉल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें उनके द्वारा पैसों की मांग करते हुए कहा जा रहा है कि मैंने अपनी ओर से ऊपर साहब को पैसे दे दिए हैं। अब मेरा कॉल नहीं उठाते हो तुम, कल मिलो। तो आवेदक संजीव पटेल बोलता है मैं कल ही गोल्ड लोन लेकर आपको पैसे देता हूं। 

दरअसल हरदुआ कलां ग्राम निवासी संजीव पटेल पिता लाला पटेल द्वारा अपनी जमीन हल्का नंबर 5 को दोनों बेटों में बराबर बांटने के लिए स्वीकृति देते हुए नामांतरण के लिए पटवारी अभिषेक जैन को आवेदन सौंपा था। इसका काम पूरा करवाने के एवज में पटवारी द्वारा डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत की मांग करते हुए 30 हजार में सौदा बैठाया और 25 हजार ले लिए। वहीं आवेदक ने पांच हजार काम पूरा होने पर देने की बात कही। इसी दौरान पटवारी का ट्रांसफर दूसरे क्षेत्र में हो गया। 25 हजार जाने और जमीन का नामांतरण न होने से नाराज पीड़ित व्यक्ति ने अपने पास रखा पटवारी अभिषेक जैन और खुद की बातचीत का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉल वायरल कर दिया था, लेकिन यह बात पटवारी को नागवार गुजरी और वह आवेदक संजीव पटेल के घर जाकर जान से मारने की धमकी देने लगा। 

इसकी शिकायत आवेदक ने विजयराघवगढ़ थाने में देते हुए अपने साथ कोई भी अनहोनी की जिम्मेदारी पटवारी अभिषेक जैन पर डाली है। बता दें वायरल हुए कॉल रिकॉर्डिंग और शिकायती को विजयराघवगढ़ एसडीएम महेश मंडलोई के संज्ञान में लेते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए हल्का नंबर 12 ग्राम कांटी तहसील विजयराघवगढ़ के पटवारी अभिषेक जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में पटवारी अभिषेक जैन का कार्यालय कानूनगो शाखा विजयराघवगढ़ नियत किया गया है इस अवधि में इन्हें शासन निर्देशानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होने का आदेश जारी किया है। 

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