जिला खाद्य एवं नागरिक विभाग ने नया नियम...
अब अगर लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लिया तो राशन कट जाएगा !
रायसेन। जिला खाद्य एवं नागरिक विभाग द्वारा शासन स्तर पर नया नियम विभाग ने बना दिया है। जो भी उपभोक्ता लगातार 6 महीने तक राशन दुकान से अगर राशन नहीं लेता है तो उसका हिस्से का राशन कट जाएगा। जिला खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में ऐसे परिवारों की संख्या 2479 है। इन परिवारों में कुल 5656 सदस्य है। प्रत्येक सदस्य के मान से शासन द्वारा 5 किलो राशन दिया जाता है। ऐसे में जिले में इन परिवारों के लिए हर माह 28280 किलो राशन भेजा जाता है।
विदित हो कि जिले में एनएफएसए योजना के तहत कुल 2 लाख 19 हजार 322 परिवार लाभान्वित हो रहे है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश के बाद इस संबंध में समस्त उचित मूल्य राशन दुकानों पर ऐसे हितग्राहियों की सूची भी चस्पा की जाएगी जो लंबे समय से राशन लेने नहीं पहुंचे। इस संबंध में आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पर खाद्य विभाग ने काम शुरू कर दिया है। लेकिन इस श्रेणी में आने वाले हितग्राहियों को यह चिंता का विषय बना हुआ है।
इस मामले में बताया जा रहा है कि 6 माह से अधिक राशन न लेने वाले अधिकांश परिवारों के जहां पलायन करने की संभावना है तो इसमें बहुत से फर्जी कार्डधारी भी समझ में आ रहे है। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने अपने परिवारों के नाम पर बीपीएल कार्ड बनवा रखे है। इनका उपयोग वह दूसरे कामों में करते है और राशन लेने नहीं जाते है। विभाग का कहना है कि शासन के निर्देशन पर अब इन सभी की सूची उचित मूल्य की दुकानों पर चस्पा कर सूचना दी जाएगी।
6 माह से अधिक से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन न लेने वाले उपभोक्ताओं के नाम अस्थाई रूप से हटाए जाएंगे - राजू कटोलकर फ़ूड अधिकारी रायसेन
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