G News 24 : 15 अगस्त के बाद के बाद होंगे मप्र में कर्मचारियों के तबादले !

 तबादला नीति तैयार,कैबिनेट की मोहर का इंतजार...

15 अगस्त के बाद के बाद होंगे मप्र में कर्मचारियों के तबादले  !

भोपाल । तबादलों का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार जिला स्तर पर तबादले की प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति तैयार कर ली है, जिसका विभागीय मंत्री से अनुमोदन हो गया है। अब कैबिनेट अंतिम मोहर लगाएगी। विभाग कैबिनेट के लिए प्रस्ताव भेज रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों की मांग पर 15 दिन के लिए तबादलों से रोक हटाई थी। तब 15 से 30 जून तक तबादले किए गए थे। जिसे 7 जुलाई तक बढ़ाया भी गया था। इस अवधि में चुनाव के मद्देनजर जमावट जमाई गई। जिस कारण प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले नहीं हुए। नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव आ गए और फिर मई 2024 में लोकसभा चुनाव हुए।

प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले नहीं हो पाए

राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में तबादला नीति घोषित की थी। तब एक माह के लिए तबादले से प्रतिबंध हटाया था। 2022 और 2023 में नीति घोषित नहीं की गई, जबकि जरुरत के हिसाब से मुख्यमंत्री समन्वय से तबादले होते रहे। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की तैयारी के चलते निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक और पटवारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि 3 वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के तबादले जरुर किए गए। लोकसभा चुनाव के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। मोहन सरकार के मंत्री और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में अपने हिसाब से अधिकारियों-कर्मचारियों की पदस्थापना करना चाहते हैं। यही कारण है कि तबादलों से रोक हटाने की बात मंत्रियों की बैठक में होती रही है।

संवर्ग में 20 प्रतिशत तबादले संभव

वैसे तो नीति कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आएगी, पर बताया जा रहा है कि किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जाएंगे। सरकार सभी विभागों को 15 दिन के लिए 20 प्रतिशत तबादले करने की अनुमति देगी। इसमें प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के विभागीय मंत्री और जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर तबादले कर सकेंगे।

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