उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में...
शिक्षकों के 35 वर्षीय क्रमोन्नति प्रदान करने के अभ्यावेदनों का निराकरण करने का आदेश पारित
ग्वालियर। प्रस्तुत मामले में गणेशचंद्र चतुर्वेदी, मानवेंद्र दीक्षित, राधा शरण मिश्रा, सुरेश कुमार पाठक, दिनेश कुमार हरदेनिया, गजेन्द्र सिंह घुरैया, धरमवीर सिंह घुरैया, हरि शरण चौबे, राजेश कुमार त्रिपाठी, मातादीन कोरी, प्रमोद कुमार संघी, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सुनीता शुक्ला, शैलेन्द्र सिंह भदौरिया को 35 वर्षीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान नही किया गया था जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में अधिवक्ता यश नागर (9039736577, 8770014323) के मार्फत रिट याचिका दायर की गई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय को यह बताया गया की वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 14.08.2023 में मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों को 35 वर्षीय समयमान वेतनमान (क्रमोन्नति) प्रदाय करने के आदेश पारित किए है एवं उक्त परिपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता 35 वर्षीय क्रमोन्नति का लाभ पाने के लिए योग्य है, माननीय न्यायालय ने तर्कों से सहमत होते हुए याचिकाकर्ताओं को नवीन अभ्यावेदन 15 दिवस में सक्षम अधिकारी के समक्ष कर सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन का निराकरण 3 माह के भीतर कर 35 वर्षीय क्रमोन्नति का लाभ शीघ्र प्रदान करने का निर्णय दिया।
यहां यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है की उक्त आदेश में त्रुटिवश किसी अन्य अधिवक्ता का नाम प्रदर्शित कर दिया गया था जिसमे माननीय न्यायालय ने दिनांक 05.07.2024 को संशोधित आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता यश नागर ( 9039736577, 8770014323) ने पैरवी की।
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