G News 24 : मेधा पाटकर को 5 महीने जेल की सजा,मानहानि के लिए10 लाख मुआवजा भी देना होगा !

  वीके सक्सेना की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में मिलेंगे 10 लाख ! 

मेधा पाटकर को 5 महीने जेल की सजा,मानहानि के लिए10 लाख मुआवजा भी देना होगा ! 

दिल्ली। सोमवार को अदालत ने राजनीतिज्ञ और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटकर को 5 महीने जेल की सजा सुनाई। एनजीओ नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज के तत्कालीन अध्यक्ष वीके सक्सेना (वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल) ने 23 साल पहले एक मानहानि याचिका दायर की थी।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने मेधा पाटकर को मानहानि का दोषी पाया और उन्हें वीके सक्सेना की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। हालांकि,अदालत ने आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (3) के तहत मेधा की सजा को 1 अगस्त तक निलंबित कर दिया है।

प्रोबेशन की शर्त पर रिहा करने की मेधा पाटकर की रिक्वेस्ट को खारिज करते हुए न्यायाधीश राघव शर्मा ने कहा, “तथ्यों, नुकसान, उम्र और (आरोपी मेधा) बीमारी को ध्यान में रखते हुए मैं अत्यधिक सजा देने के इच्छुक नहीं हूं। कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मेधा पाटकर ने कहा, ”सच्चाई को कभी हराया नहीं जा सकता। हमने किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की है, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। हम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे।

Reactions

Post a Comment

0 Comments