बैठक में ग्वालियर के सभी सीएसपी,एएसडीओपी के साथ ही थाना प्रभारी भी मौजूद थे...
नए कानून का सभी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है,अनभिज्ञता का बहाना नहीं चलेगा : एसपी
ग्वालियर। नए कानून का सभी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। छोटी से छोटी जानकारी साझा की जा चुकी हैए अब इसमें अनभिज्ञता का बहाना नहीं चलेगा और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बात शुक्रवार को पुलिस अफसरों की बैठक लेकर पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह ने कही। बैठक में जिले के सभी सीएसपीए एसडीओपी के साथ ही थाना प्रभारी मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी पुलिस विभाग की मुख्य कड़ी है और इन्हें नए कानून का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अभी तक हम आईपीसीए सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्रवाई करते थे जो अब भारतीय न्याय सहितए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई करेंगे। नए बदलाव जनता के हित के लिए हैए इसलिए जितना समय है उसमें इसे समझ लेए जिससे एक जुलाई से नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई कर जनता को इसका लाभ मिले। नए कानून के लागू होने पर 1 जुलाई को आम नागरिकोंए प्रबुद्धजनोंए वरिष्ठ नागरिकों को थाना में बुलाकर नए कानून से अवगत कराएए जिससे आमजन को भी नए कानून की जानकारी हो।
नए कानून से महिलाओं और बच्चों को होने वाले लाभ की जानकारी भी देए जिससे वह भी इसका लाभ ले सके। एक जुलाई को नया कानून लागू हो रहा है और एक जुलाई को थाने आने वाले सभी फरियादियों की कार्रवाई थाना प्रभारी स्वयं करेए जिससे किसी तरह की परेशानी आमजन को ना हो। जहां आमजन को नए कानून से राहत मिलेगी तो वहीं यह कानून बदमाशों के लिए परेशानी भरा है। अब बदमाशों का रिमांड पुलिस किश्तों में लेकर पूछताछ कर सकेगीए जिससे जो जानकारी नहीं मिली है उससे उनसे पूछताछ की जा सकेगीए जिसके कारण अब विवेचना में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी।
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