मतदान की गोपनीयता भंग करने के पैमाना,लोगों की हैसियत से देखते है तभी तो...
दो मतदाताओं के खिलाफ तो FIR और फोटो खिचवाने वाले नेताओं छूट !
ग्वालियर। मतदान की गोपनीयता भंग करना ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के दो मतदाताओं को भारी पड़ा है। इन दोनों के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्र.-82 शासकीय प्राथमिक विद्यालय भवन डीआरपी लाइन में एक मतदाता गिर्राज सिंह उर्फ रिंकू परमार ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वह मतदान प्रकोष्ठ के अंदर मतदान करते हुए दिखाई दे रहा था। इससे मतदान की गोपनीयता भंग हुई है। मतदान की गोपनीय भंग करने के अपराध में रिंकू परमार के खिलाफ पुलिस थाना बहोड़ापुर में संबंधित सेक्टर ऑफीसर द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है।
इसी तरह शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्र.-126 बेहटा में एक मतदाता होकम वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा द्वारा मतदान करते हुए ईवीएम मशीन का वीडियो बना लिया था।साथ ही इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपलोड कर दिया। जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हुई। मतदाता होकम वर्मा के खिलाफ पुलिस थाना पोहरी में मतदान की गोपनीयता भंग करने के अपराध में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
निश्चित रूप से इस कृत्य के कारण मतदान की गोपनीयता भंग हुई है। और की गई कार्रवाही भी उचित है लेकिन यहां गौर करने वाली बात ये भी है कि जब भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट आदेश हैं कि मतदान की गोपनीयता भंग न हो इसलिए मतदान केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की फोटो खींचना या विडिओ बनाना सख्त माना है। ये आदेश मीडिया पर भी लागू किया गया है। जिसका उल्लेख मीडिया प्रतिनिधियों को जारी प्राधिकार पत्र में भी किया गया है।
तो फिर ये तस्वीरें कैसे सोशल मीडिया में आ रही हैं। क्या नेताओं पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। और यदि होते हैं तो फिर इस लापरवाही की इनके लिए क्या सजा है। इन पर कब होगी कार्रवाही।
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