इस बार नहीं मिल सकेगी अधिभार में छूट...
राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई को
इंदौर। आचार संहिता के चलते 11 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जनता को कर पर लगने वाले अधिभार में छूट नहीं मिल सकेगी। इंदौर निगमायुक्त शिवम वर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक शासन स्तर पर इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके पहले 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भी आमजन को अधिभार पर छूट नहीं मिल सकी थी।
गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2023 को ई-पालिका पोर्टल हैक हो गया था। इसके बाद से इसमें गड़बड़ी चल रही है। हाल ही में यह पोर्टल चालू तो हुआ, लेकिन पुराना डाटा रिकवर करने में दिक्कत आ रही है। पोर्टल पर पुराना रिकॉर्ड दिखाई नहीं देने से बड़ी संख्या में करदाता अब तक पुराना कर जमा नहीं कर सके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि 11 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिभार पर छूट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा।
निगमायुक्त वर्मा ने बताया कि ई-पालिका पोर्टल का डाटा रिकवर करने की कोशिश लगातार चल रही है। हमने आफ लाइन इंट्री का काम भी शुरू कर दिया है। निगमायुक्त ने बताया कि नए पोर्टल का काम भी लगभग पूरा हो गया है। इसे ई-पालिका टू नाम दिया गया है। इसके काम शुरू करने के बाद रिकार्ड पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। किसी भी तरह की गलत इंट्री की गुंजाइश नहीं रहेगी।
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