G News 24 : शासकीय राशि का दुरुपयोग करने पर सरपंच सचिवों से वसूली के आदेश !

  राशि जमा नहीं करने पर हो सकती है गिरफ्तारी...

शासकीय राशि का दुरुपयोग करने पर सरपंच सचिवों से वसूली के आदेश !

रायसेन। सरकारी राशि के दुरुपयोग करने के मामले में जिला पंचायत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले की सांची जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत संरचंपा एवं नयापुरा पंचायत के तत्कालीन सरपंच सचिवों पर शासकीय राशि आहरण करने के उपरांत भी निर्माण नहीं कराये जाने पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजु भदोरिया ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संरचंपा पंचायत की तत्कालीन सरपंच सविता बाई एवं सचिव कल्लू सिंह शाक्य को वर्ष 2015-16 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन सिलवाहा एवं आंगनबाड़ी भवन संरचंपा की राशि आहरित कर ली परन्तु निर्माण नहीं कराये गये । 

मामले में पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89-एवं 92 के तहत तत्कालीन सरपंच सविता बाई को राशि जमा करने 362787,50/ रुपए एवं सचिव कल्लू शाक्य को 362787,50/ रुपए कुल 725575/रुपए के वसूली नोटिस जारी किए गए हैं। वसूली राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों पर पृथक से गिरफ्तारी वारंट जारी करने के भी आदेश दिए गए हैं । इसी प्रकार इसी जनपद पंचायत की नयापुरा पंचायत में भी सीसी रोड निर्माण कार्य ग्राम टोला करपाट इंदर के घर से हनुमान मंदिर तक एवं विद्युत मोटर पंप पाइप लाइन कार्य पर वर्ष 2021-22 में निर्माण हेतु आवंटित राशि आहरण कर ली गई थी। 

निर्माण कार्य नहीं कराये जाने पर मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993के अंतर्गत धारा 89-एवं 92 के तहत तत्कालीन सरपंच राधा बाई को राशि वसूली का 303293 रुपए एवं तत्कालीन सचिव स्व चंद्र शेखर नाथ के स्वतत्तो से राशि 184417/ रुपए एवं तत्कालीन प्रभारी सचिव राकेश सल्लाम जीआर एस से राशि 118876रुपये कुल राशि 606586/ रुपए की घोषित वसूली आदेश पारित किए गए हैं राशि जमा न करने की स्थिति में संबोधितो के विरुद्ध पृथक से गिरफ्तारी वारंट जारी करने के भी आदेश दिये गये है । सांची जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली अनेक ग्राम पंचायतों में सरकारी राशि में हेरफेर की चर्चा देखने सुनने को मिलती रहती है अन्य ग्रामपंचायतों की जांच में और भी सरकारी राशि के हेरफेर करने से पर्दा उठने से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

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