G News 24 : EPFO का नया नियम,अब नौकरी बदलने पर फॉर्म 31 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी !

 EPFO ने किया PF के नियमों में बदलाव...

EPFO का नया नियम,अब नौकरी बदलने पर फॉर्म 31 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी !

नए वित्तवर्ष के आरंभ के साथ-साथ पैसों से जुड़े नई नियम बदल चुके है। कर्मचारी संगठन भविष्य निधि (EPFO) ने भी प्रोविडेंट फंड से जुड़ा नया नियम लागू किया है। जिसके तहत अब कर्मचारियों को नई सुविधा लाभ मिलेगा। पीएफ खाते को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया आसान होगी।

वित्तीय सुरक्षा प्रदान देता है पीएफ

PF खाते के जरिए कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। अकाउंट में कर्मचारियों को अपने मासिक वेतन का 12% योगदान देना होता है। वहीं नियोक्ता भी बराबर योगदान देते हैं।

अब नौकरी बदलने पर फॉर्म 31 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नौकरी बदलने पर कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट खुद ब खुद दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यदि कोई कर्मचारी वर्ष 2025 में अपनी नौकरी बदलता है तो पीएफ खाते में जमा पैसे को ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 31 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आसान होगी ट्रांसफर की प्रक्रिया

बता दें कि इससे पहले UAN अकाउंट होने के बाद भी कर्मचारियों को पीएफ ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब इस झंझट से छुटकारा मिलेगा। नए नियमों के लागू होने पर कर्मचारी पीएफ अकाउंट के पैसे को मैनेज करने के डर के बिना नए अवसरों की तलाश कर पाएंगे।

इससे पहले नौकरी बदलने पर लोगों को UAN में नए पीएफ अकाउंट को जोड़ना पड़ता था। दूसरी नौकरी ज्वाइन करने पर कर्मचारियों को ईपीएफओ के वेबसाइट पर जाकर ईपीएफ अकाउंट को मर्ज करने की जरूरत पड़ती थी। यूएएन विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा एक व्यक्ति को जारी किए गए मेम्बर आईडी को एक केन्द्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। साथ ही कई सुविधाएं भी प्रदान करता है।

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