SC-ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज...
युवक से मारपीट करने वाले ASI पर SDOP की जांच के बाद दर्ज हुई FIR
गुना। थाना आरोन क्षेत्र मेंबिना किसी कारण युवक से एक ASI ने चौकी में ले जा कर बिना किसी कारण मारपीट कर दी।शिकायत मिलने पर मारपीट के आरोपी ASI पर FIR दर्ज हो गई है। साथ ही उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। सस्पेंड करने से पहले SDOP से इस मामले की जांच कराई गई थी। अब ASI पर मारपीट सहित SC-ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता विजय पुत्र कालूरामअहिरवार निवासी पठार मोहल्ला पनवाड़ीहाट ने SP को शिकायत करते हुए बताया था कि 16 फरवरी को वे अपनी पत्नी सरोज, पुत्री प्राची और सोनाक्षी के साथ पैदल जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस चौकी से करीब 500 मीटर दूरी पर दरोगा भंवर सिंह राजपूत और अन्य तीन लोग वहां आ गए। उन्होंने बिना पूछे तलाश किए फरियादी को मारना शुरू कर दिया। जब पत्नी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी धक्का दे दिया। फरियादी के मुताबिक बाद में पुलिस उसे गाड़ी में जबरन बिठाकर चौकी ले गई। वहां उसे जाति सूचक गालियां दी गई। इसके बाद बेल्ट से मारा।
शिकायत के बाद SP ने ASI को लाइन हाजिर कर दिया था। साथ ही राघोगढ़ SDOP दीपा डोडवे को जांच सौंप दी थी। SP संजीव सिंहा ने बताया कि शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सउनि भंवर सिंह राजपूत को लाईन अटैच कर जांच के आदेश दिये गये थे। उक्त घटना की जांच के बाद शनिवार को ASI भंवर सिंह के विरूद्ध आरोन थाने में FIR दर्ज की गई है। उस पर आईपीसी की धारा 323, 294, 506 और 3(1)(द), 3(1ध), 3(2)(व्हीए) एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। ASI भंवर सिंह राजपूत के विरूद्ध अपराध दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा द्वारा सउनि को निलंबित किया गया है ।
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