G News 24 : 50 वर्ष की उम्र से मिलेगी वृद्धा पेंशन,नियमो में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी !

 झारखंड राज्य सरकार का बड़ा फैसला ...

50 वर्ष की उम्र से मिलेगी वृद्धा पेंशन,नियमो में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी !

झारखंड के पेंशनरों के लिए पेंशन से जुड़ी एक अच्छी खबर है।राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब एससी-एसटी तबके के अलावा सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र से वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा ! राज्य सरकार के इस फैसले से पेंशन पाने वालों की संख्या में 18 लाख की बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसके लिए कुछ नियम शर्ते है जिनका उन्हें पालन करना होगा। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, इस योजना से करीब 18 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

सीएम ने पिछले महीने की थी घोषणा

दरअसल, बीते महीने 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की चौथी वर्षगांठ पर ऐलान किया किया था कि राज्य में आदिवासी और दलित 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगे। पहले यह पेंशन 60 वर्ष उम्र पर मिलती थी।अब एक महीने बाद अब इस प्रस्ताव को सोरेन कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत सभी महिलाओं और एसटी/एससी वर्ग से संबंधित लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु कम कर दी गई है अब वे भी 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन का लाभ ले सकेंगी। राज्य सरकार के इस फैसले से पेंशन के लाभुकों की संख्या में लगभग 18 लाख की बढ़ोतरी होगी। सरकार के फैसले का असर सभी वर्ग की महिलाओं पर होगा जबकि एससी एवं एसटी वर्ग के पुरुषों को भी यह लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के पुरुषों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

 50 की उम्र की महिलाओं को भी पेंशन का लाभ

दरअसल, कैबिनेट के फैसले के तहत अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आदिवासी और दलित वर्ग के लोग 50 की उम्र के होते ही पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे। फिलहाल पेंशनधारियों को 60 साल की उम्र में वृद्धावस्था पेंशन मिलती है।इसी के साथ 50 साल की उम्र में पेंशन देने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है।

वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाने के लिए झारखंड का निवासी होना आवश्‍यक है। वह व्‍यक्ति टैक्‍स भुगतान की कैटेगरी में नहीं आता हो।इस पेंशन का लाभ उठाने लिए वह कोई और पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो, इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही वह पेंशन के लिए योग्‍य होगा।

बता दे कि राज्य में वर्तमान में कुल 35.68 लाख लाभार्थी पेंशन लाभ उठा रहे हैं, जिसमें सोरेन सरकार के तहत पिछले चार वर्षों में लगभग 82 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।वही पड़ोसी राज्य बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्‍च‍िम बंगाल वर‍िष्‍ठ नागर‍िकों को 250 से 300 रुपये तक मंथली पेंशन दे रहे हैं, लेक‍िन  झारखंड में यह राशि 1000 रुपये है।

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