केन्द्र सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिये बने नए कानून के विरोध में...
ट्रक ड्राइवरों द्वारा किये गए चक्का जाम पर ग्वालियर में हुआ अपराध पंजीबद्ध
ग्वालियर। ट्रक ड्राइवरों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा नया हिट एंड रन कानून बनाया है, जिसके तहत अब कोई ट्रक ड्राइवर या कोई चालक किसी को टक्कर मारकर भागता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और अगर वह ड्राइवर सामने वाले को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा में कटौती की जा सकती है। उक्त कानून का ट्रक ड्राइवरों एवं ट्रांसपोर्ट संचालकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। यह कानून एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसकी जान बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ड्राइवर के हित के विरोध में उक्त कानून नहीं है।
आज दिनांक 31.12.2023 को सोशल मीडिया पर चलाई गई एक पोस्ट को देखते हुए कुछ ट्रक ड्राइवरों द्वारा हाईवे को जाम कर दिया गया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए थाना बिलौआ में चक्का जाम करने वाले चार ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्व किया गया।
आमजन से अपील:- सभी से ग्वालियर पुलिस की अपील है कि केन्द्र सरकार द्वारा एक्सीडेंट के मामलों में किये गये कानूनी संशोधन एवं जुर्माने दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने के उद्देश्य से किये गये हैं। वाहन चालक से दुर्घटना होने पर घटना स्थल से भागने की जगह घायल व्यक्ति को चिकित्सकीय सुबिधा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयत्न करें। अतः सभी वाहन चालकों से अपील है कि उक्त कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून अपने हाथ में न ले एवं अपनी बात कहने के लिये कानूनी प्रक्रिया अपनाये।
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