शिक्षकों-कर्मियों के लिए महत्वरपूर्ण खबर...
शिक्षक 31 जनवरी तक कर लें ये काम, नहीं तो एक फरवरी से रुक जाएगा वेतन !
पटना। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी शिक्षकों को 31 जनवरी 2024 तक शपथ पत्र देने को कहा गया है, जिसमें बताना होगा कि स्कूल से 15 किमी की परिधि में उनका आवास है, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उन्हें फरवरी का वेतन नहीं मिलेगा।
31 जनवरी तक देनी होगी डिटेल्स, वरना अटक जाएगा फरवरी का वेतन
इस संबंध माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने भी सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिख कर कहा है कि वे सभी शिक्षकों से शपथ पत्र लें।शिक्षा विभाग ने अपने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि अपने जिलों के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को सूचित करें कि विद्यालय के प्रखंड मुख्यालय या विद्यालय के 15 किलोमीटर के दायरे में ही आवास रखना है, यह आदेश नवनियुक्त शिक्षक एवं नियोजित शिक्षकों पर भी लागू होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जनवरी 2024 तक जो शिक्षक इसका हलफनामा नहीं देंगे उनका फरवरी 2024 का वेतन निर्गत नहीं किया जाएगा, हलफनामा जारी करने के बाद ही आगे का उन्हें वेतन निर्गत होगा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में शिक्षक अपना आवास रखें।
शिक्षकों के देर से आने और जल्दी जाने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित
बता दे कि शिक्षा विभाग ने यह फैसला शिक्षकों के देर से आने और जल्दी जाने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने के चलते लिया है। विभाग ने बताया कि प्रतिदिन 40 हजार सरकारी स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है, जिसमें पाया गया है कि आवास स्कूल से दूर होने के चलते कई शिक्षक स्कूल में देरी से पहुंचते हैं और विद्यालय की अवधि के पूर्व ही घर की ओर निकल जाते हैं, इससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में अगर शिक्षकों के आवास 15 किमी के दायरे में होंगे तो यह समस्या खत्म हो जाएगी।इससे विद्यालय के 15किमी के परिधि के दायरे में शिक्षक अपने अब आवासन की व्यवस्था करेंगे और इसका हलफनामा विभाग को देंगे और उन्हें सैलरी मिल जाएगी।
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