विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के दौरान...
सामान्य को 10 हजार व एससी-एसटी अभ्यर्थी को देना होगा पांच हजार नामांकन शुल्क
इंदौर। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के दौरान नामांकन शुल्क भी जमा करना होगा। यह राशि इस बार ऑनलाइन जमा की जाएगी। इसका प्रशिक्षण रिटर्निंग अधिकारी और राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियो को दिया जा चुका है। आयोग के निर्देश अनुसार, अभ्यर्थियों को 10 हजार रुपये नामांकन शुल्क जमा करना होगा। वहीं, एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए आयोग ने इसमें 50 प्रतिशत की छूट दे रखी है, यानी इन उम्मीदवारों को 5 हजार रुपये ही जमा करना होंगे। जिले में 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैया राजा टी ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के लिए ऑनलाइन राशि किस तरह जमा करना है, उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
आवेदक उक्त राशि साइबर ट्रेजरी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसी तरह इस बार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन शुल्क की राशि ऑनलाइन ही जमा करवाना होगी। नामांकन राशि को जमा करने के लिए राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं इनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मी आदि को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अभ्यर्थियों को मतदाता सूची देने के लिए भी प्रति पृष्ठ शुल्क के लिए राशि तय कर दी है।
4 अक्टूबर को आयोग के निर्देशानुसार इंदौर जिले की भी सभी 9 विधानसभा सीटों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया और राजनीतिक दलों को उसकी एक-एक प्रति नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई। अब किसी उम्मीदवार को मतदाता सूची की कॉपी चाहिए तो उसके लिए प्रति पृष्ठ शुल्क का निर्धारण कर दिया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए, जिसमें मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में सहायक रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी और निर्धारित शुल्क चालान द्वारा जमा होगा। आयोग द्वारा सिंगल साइड प्रिंट आउट के लिए प्रति पृष्ठ 5 रुपये तथा डबल साइड प्रिंट आउट के लिए 7 रुपये प्रति पेज दर निर्धारित की है।
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