कलेक्टर ने की युवाओं से अपील...
अब ऑनलाइन आवेदन कर घर बैठे जुड़वाएँ मतदाता सूची में अपना नाम
ग्वालियर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना होगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। इसी तरह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराए गए वोटर हैल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराए जा सकते हैं। मतदाता अपने फॉर्म की स्थिति, मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ा है या नहीं, उसके बारे में भी ऑनलाइन पता लगा सकते हैं।
साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन और बूथ लेवल अधिकारी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अक्षय कुमार सिंह ने जिले के युवाओं से मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे समस्त युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आग्रिम रूप से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन भर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के voters.eci.gov.in पोर्टल की तरह वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह भी भारत निर्वाचन आयोग का ही एप है। इसे मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा। वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता को नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 ऑनलाइन भरना होगा। मतदाता ऑफलाइन आवेदन देकर भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन भरकर अपने मतदान केंद्र के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के पास जमा करना होगा।
अगले माह 2 अगस्त से शुरू हो रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सभी बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्र पर कार्यालयीन समय पर सुबह से शाम तक बैठेंगे। मतदाता वहां पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं का परिचय पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर तक पहुँचाने की सुविधा प्रदान की है। मतदाता सूची में नाम जुड़ जाने के बाद संबंधित मतदाता का मतदाता परिचय पत्र स्पीड पोस्ट के माध्मय से उनके द्वारा दिए गए पते पर पहुँचेगा। वोटर आईडी कार्ड के लिए मतदाता को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा।
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