आधिपत्य वापस लेने के साथ ही बकाया राशि भी वसूल की जायेगी...
संभागायुक्त ने कलेक्टर को पत्र लिखकर दिये वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश
ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा मेला परिसर में संचालित 7 मैरिज गार्डनों की अनुबंध अवधि समाप्त होने पश्चात भी आधिपत्य वापस न करने एवं बकाया राशि जमा न करने वाले मैरिज गार्डन संचालकों के विरूद्ध आरआरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही 5 मैरिज गार्डनों से अनुबंध की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर आधिपत्य वापस लिया जायेगा। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को पत्र लिखकर वैधानिक कार्रवाई करने को कहा है।
संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि मेला परिसर में संचालित 7 मैरिज गार्डन जिनकी अनुबंध अवधि समाप्त हो चुकी है। इनके संचालकों द्वारा मेला प्राधिकरण की बकाया राशि जमा नहीं की गई है। साथ ही आधिपत्य भी नहीं सौंपा है। ऐसे गार्डन संचालकों के विरूद्ध आरआरसी जारी कर राशि वसूल करने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मैरिज गार्डनों का आधिपत्य भी वापस लेकर मेला प्राधिकरण को सौंपा जाए।
मेला परिसर में संचालित गार्डनों में भगत सिंह गार्डन पर एक करोड़ 7 लाख 8 हजार 20 रूपए, कुसमाकर रंगमंच गार्डन पर एक करोड़ 48 लाख 415 रूपए, शुभ स्वागत गार्डन पर एक करोड़ 5 लाख 35 हजार 190 रूपए, चंद्रशेखर गार्डन पर 44 लाख 68 हजार 889 रूपए, मधुर मिलन गार्डन पर एक करोड़ 7 लाख 91 हजार 77, संस्कृति गार्डन पर 5 लाख 16 हजार 250 रूपए तथा मंगल वाटिका गार्डन पर 11 लाख 82 हजार 90 रूपए की राशि वसूली योग्य है। इसके साथ ही पाँच गार्डनों के संचालकों द्वारा अनुबंध की समयावधि पूर्ण हो जाने के पश्चात भी अधिपत्य नहीं सौंपा गया है।
ऐसे संचालकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाए। इनमें भगत सिंह गार्डन, कुसमाकर रंगमंच, शुभ स्वागत गार्डन, चंद्रशेखर गार्डन एवं मधुर मिलन गार्डन शामिल हैं। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने जिला कलेक्टर को लिखित पत्र में कहा है कि संबंधित गार्डन संचालकों के विरूद्ध संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर राजस्व प्रकरण दर्ज कराते हुए आरआरसी प्रक्रिया के तहत बकाया राशि वसूलने हेतु विधिवत कार्रवाई सुनिश्चित कराएँ।
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