आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो और वह आयकर दाता न हो…
डॉ. अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना से SC वर्ग के युवा स्थापित कर सकते हैं स्व-रोजगार
ग्वालियर। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत संचालित है। इन योजनाओं के तहत 10 हजार से 01 लाख रूपये तक की आर्थिक मदद स्वरोजगार के लिये उपलब्ध कराई जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो और वह आयकर दाता न हो। योजना में वित्तीय सहायता के तहत ब्याज अनुदान दिया जाता है।
बैंक द्वारा वितरित शेष पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक मोरेटोरियम अवधि सहित दिया जाता है। साथ ही शासन द्वारा गांरटी फीस भी दी जाती है। इसके लिये नियमित रूप से ऋण भुगतान जरूरी है। विभाग के www.samast.mp.gov.in पोर्टल पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन किया जा सकता है। योजना से संबंधित और अधिक जानकारी के लिये कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकरी विकास समिति के कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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