G News 24 :16 जून से 15 अगस्त तक जिले में मत्स्याखेट व अन्य मत्स्य गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध

 मछलियों का प्रजननकाल होने की वजह से…

16 जून से 15 अगस्त तक जिले में मत्स्याखेट व अन्य मत्स्य गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध

ग्वालियर। मछलियों का प्रजननकाल होने की वजह से जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय एवं मत्स्य परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह अवधि मछलियों के मद्देनजर बंद ऋतुकाल होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम की धाराओं के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। 

आदेश के उल्लंघन पर मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों प्रकार के दण्ड दिए जाने का प्रावधान है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदियों व जलाशयों से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लगाया गया है उनको छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतुकाल के दौरान मत्स्योद्योग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बंद ऋतुकाल में अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, क्रय व विक्रय इत्यादि गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगीं।


Reactions

Post a Comment

0 Comments