G.NEWS 24 : छात्रवृत्ति घोटाले में अब तक 55 संस्थाओं से कुल सात करोड़ 87 लाख रुपये की हो चुकी है वसूली !

हाई कोर्ट ने कुर्की  के दिए निर्देश…

छात्रवृत्ति घोटाले में अब तक 55 संस्थाओं से कुल सात करोड़ 87 लाख रुपये की हो चुकी है वसूली !

जबलपुर। हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर राज्य शासन ने बुधवार को स्टेटस रिपोर्ट पेश की। जिसके जरिये अवगत कराया गया कि अब तक 55 संस्थाओं से कुल सात करोड़ 87 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है। आठ कालेजों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की गई मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए कुर्की वाले प्रकरणों में आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मप्र ला स्टूडेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर कर हाई कोर्ट को बताया था कि वर्ष 2010 से 2015 तक प्रदेश के सैकड़ों निजी पैरामेडिकल कालेज संचालकों ने फर्जी छात्रों को प्रवेशित दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति की राशि हड़प कर ली थी। इस मामले में शिकायतों के बाद जब जांच हुई तो पाया गया कि जिन छात्रों के नाम पर राशि ली गई थी वह कभी परीक्षा में बैठे ही नहीं थे। 

इसके अतिरिक्त एक ही छात्र के नाम पर कई कालेजों में एक ही समय में छात्रवृत्ति निकाली गई थी। मामले में जांच के बाद प्रदेश भर में 100 से ज्यादा कालेज संचालकों पर एफआइआर दर्ज हुई थी। उल्लेखनीय है कि सरकार को कुल 24 करोड़ रुपये की वसूली करनी है। अभी भी 37 संस्थाआें से लगभग 16 करोड़ रुपये की वसूली शेष है।

हाई कोर्ट में इंदौर बैंच से ट्रांसफर होकर जबलपुर बुलाए गए वसूली के मामलों में भी सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने कुल वसूली योग्य राशि में से 50 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त पर ही इंदौर के 8 मामलों में स्थगन जारी रखा। कोर्ट ने कहा राशि इंदौर कलेक्टर के पास जमा होगी, जो कि कालेजों की याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

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