संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं…
डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
ग्वालियर।अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये वर्ष 2023-24 में संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन samast.mponline.mp.gov.in के पोर्टल पर आमंत्रित किए गए हैं। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार संत रविदास स्वरोजगार योजना में उद्योग इकाईयों के लिये एक लाख रूपए से 50 लाख रूपए तक की परियोजनायें एवं सेवा इकाई व खुदरा व्यवसाय हेतु एक लाख रूपए से 25 लाख रूपए तक की परियोजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा।
इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजन में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को सभी प्रकार के रोजगार हेतु 10 हजार से एक लाख रूपए तक की परियोजनाओं में लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिये आयु सीमा 18 से 55 वर्ष निर्धारित की गई है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम पाँच वर्ष तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा गारंटी भी देय होगी। दोनों ही योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित होने के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
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