12 साल बाद कोर्ट ने सुनाया एतिहासिक फैसला…
सात लोगों की हत्या मामले में 33 दोषियों को आजीवन कारावास !
विदिशा। जिले के बहुचर्चित बबछिया हत्याकांड में करीब 12 साल बाद कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाया है। 33 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी को साढ़े 12 हजार का अर्थदंड भी भुगतना करना होगा। जानकारी के मुताबिक 3 फरवरी 2011 को शमसाबाद थाना के बबछिया में दो पक्षों की भिड़ंत में सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में दोनों पक्षों के 73 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गंजबासौदा में प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया। बताया गया कि फरियादी मुराद खान की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक 3 फरवरी 2011 को बबछिया गांव में रहने वाले काले खान और शाहबुद्दीन खान के परिवारों में झगड़ा हो गया।
इस दौरान काले खान गुट के 54 लोगों ने तलवार, फर्सी, लाठियों से दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की थी। फायरिंग भी की गई। इसमें शाहबुद्दीन पिता गनीम खान, रहीस पिता गनीम खान, अरमान पिता मुराद खान, अजीम पिता मुराद खान, आसिफ पिता शाहबुद्दीन खान और बसरुद्दीन पिता जलाल खान की मौत हो गई थी। अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। 7 लोगों की हत्या के मामले में कुल 54 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनमें से 12 अभी भी फरार हैं। 4 पर बाल न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने शनिवार को कहा, '12 फरार आरोपियों पर बाद में सुनवाई होगी।' जिन 38 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनमें से 33 शनिवार को न्यायालय में उपस्थित थे जबकि 5 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
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