राहुल की याचिका खारिज ...
जज ने सिर्फ एक शब्द बोला : डिसमिस्ड
सूरत l कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द बोले डिसमिस्ड, यानी खारिज। जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
यह केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।अगर जज मोगेरा राहुल की याचिका मान लेते तो उनकी संसद सदस्यता बहाली का रास्ता खुल जाता।
कांग्रेस का बयान - कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। इस पर आज शाम 4 बजे अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
भाजपा का बयान - गांधी परिवार का घमंड टूट गया। OBC समुदाय खुश है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस समुदाय का अपमान किया है।
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