आरटीआई की धारा 20 का पालन जरूरी है ...
याचिकाकर्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत मांगी गई जानकारी दी जाए
ग्वालियर। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि धारा 20 के आदेश का पालन करना जरूरी है। कोर्ट के आदेश की कापी मिलने के बाद चार सप्ताह में आगे की कार्रवाई की जाए और याचिकाकर्ता ने जो जानकारी मांगी है, उसे प्रदान किया जाए।
राजेश कुमार श्रीवास्तव ने मुरैना नगर निगम से एक जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद अपील में भी जानकारी नहीं मिली, जवाब में कह दिया गया कि फाइल गुम हो गई है। उन्होंने राज्य सूचना आयोग के यहां अपील दायर की। आयोग ने 22 अगस्त 2022 को आदेश दिया कि गुम फाइल की तलाश की जाए। जिस अधिकारी व कर्मचारी ने फाइल गुम की है, उसके खिलाफ विभागीय जांच के बाद कार्रवाई की जाए। इस आदेश के बाद भी नगरीय प्रशासन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सूचना देने की मांग की। राज्य शासन के अधिवक्ता रवींद्र दीक्षित ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश है, इसलिए याचिका में आने का औचित्य नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि धारा 20 का पालन कराया जाए।
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