गोहत्या पर बैन लगे…
गाय को मारने वाला नर्क में सड़ता है : जस्टिस शमीन अहमद
लखनऊ। गोहत्या के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीखी टिप्पणी की है। लखनऊ बेंच ने कहा कि गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति नर्क में सड़ता है। इसके साथ ही लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने और इसको लेकर एक राष्ट्रव्यापी कानून बनाने के लिए भी कहा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में पशु की हत्या के आरोपी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शमीन अहमद ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के साथ ही सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। जस्टिस शमीन अहमद ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि गाय की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि गाय दैवीय और प्राकृतिक भलाई का प्रतिनिधित्व करती है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाराबंकी ने एक व्यक्ति ने उस पर दर्ज प्राथमिकी रद्द करने को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। व्यक्ति के खिलाफ गाय की हत्या करने और मांस की बिक्री के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी को रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके साथ बेंच ने केंद्र सरकार से गोहत्या पर बैन और गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर कानून लाने का आह्वान भी किया।
हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई के दौरान जस्टिस शमीन अहमद ने कहा कि गाय की हत्या करने वाला नर्क में सड़ने के लायक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें हिंदू धर्म के साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस दौरान शुद्धिकरण और तपस्या के उद्देश्यों के लिए गाय के महत्व पर भी ध्यान दिया।
0 Comments