G News 24 : भूमिजा इस्पात एवं कापरी गोल्ड लोन को जारी किया धारा 174 के तहत नोटिस

 नगर निगम ने जुर्माने की राशि जमा न करने पर ...

भूमिजा इस्पात एवं कापरी गोल्ड लोन को जारी किया धारा 174 के तहत नोटिस 

ग्वालियर । नगर निगम सीमा में बिना अनुमति विज्ञापन कर वालों को लगातार नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नगर निगम की विज्ञापन शाखा ने भूमिजा इस्पात एवं कापरी गोल्ड लोन के प्रबंधक को पूर्व में बिना अनुमति विज्ञापन करने पर जुर्माना जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। जो कि उनके द्वारा जुर्माना अभी तक जमा नहीं किया गया। जिसके चलते उक्त दोनों संस्थाओं के प्रबंधकों को धारा 174 के तहत आज सोमवार को नोटिस जारी किया गया। वहीं आज मैक्स शॉरूम सालासर सिटी सेंटर को बिना अनुमति विज्ञापन करने पर जुर्माना किया गया था जिसके एवज में उनके द्वारा आज 67 हजार 500 रूपये का चैक जमा कराया गया है।

सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन शाखा श्री संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल के निर्देश पर अपर आयुक्त श्री आरके श्रीवास्तव, उपायुक्त श्री सुनील चौहान के निर्देशन में निरंतर बिना अनुमति विज्ञापन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत भूमिजा इस्पात, 6 नम्बर शीतल कॉलोनी चौराहा मुरार के मार्केटिंग मैनेजर को दिनांक 6 दिसम्बर 2022 एवं 6 फरवरी 2023 को नोटिस जारी कर 14 लाख 88 हजार रूपये का जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन उनके द्वारा अभी तक जुर्माना जमा नहीं किया गया। इस संबंध में आज उन्हें धारा 174 के तहत नोटिस जारी कर 15 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जाएगी। 

इसके साथ ही कापरी गोल्ड लोन, ब्रांच ऑफिस महिपथ प्लाजा विवेका नंद क्रॉस के पास ठाटीपुर चौराहा मुरार को बिना अनुमति वॉल पेंटिंग के माध्यम से विज्ञापन करने पर 7 फरवरी 2023 को 3 लाख 40 हजार रूपये का नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उनके द्वारा अभी तक जुर्माना जमा नहीं किया गया। इस संबंध में आज उन्हें धारा 174 के तहत नोटिस जारी कर 15 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जाएगी। 

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