G.News 24 : पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम नहीं लगाई जा सकती

हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमए चौधरी ने कहा…

पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम नहीं लगाई जा सकती

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमए चौधरी ने  पत्रकार आसिफ इकबाल नाइक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। पुलिस ने 2018 में पत्रकार आसिफ इकबाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि नाइक ने फेसबुक पर कठुआ बलात्कार मामले मैं टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता ने नाईक पर आरोप लगाया था, कि उसकी निजता पर यह हमला है। 

इस एफआईआर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने निरस्त करने के आदेश दिए हैं। निष्पक्ष आलोचना पत्रकार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने भी माना है, कि सरकार की निष्पक्ष आलोचना करना पत्रकार का अधिकार है। वह ऐसा करते हैं, तो वह राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। आईपीसी की धारा 124 ए पत्रकारिता के माध्यमों के लिए हमेशा से कांटा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की नीतियों और उसके कृत्यों पर टिप्पणी करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने एक समारोह के दौरान यह बात कही।

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