अवमानना प्रकरण खारिज...
उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया
जबलपुर। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने जिला प्रशासन को बड़ी राहत देते हुए याचिकाकर्ता संजय कुमार गुप्ता पिता रामअवतार गुप्ता,मोहम्मद खादिम पिता मोहम्मद ईशा एवं पुष्पेंद्र सिंह पिता दशरथ सिंह तीनों निवासी बिरसिंहपुर के अवमानना प्रकरण क्रमांक 1184,1664 व 1665 को सुनवाई योग्य न मानते हुए जिला प्रशासन की कार्यवाही को उचित ठहराया है।
अवमानना प्रकरण अलग-अलग नामों से माननीय उच्च न्यायालय ने 2019 को दायर किए गए थे विदित हो कि शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि मुकेश गौतम पिता राज किशोर गौतम ने जनहित याचिका क्रमांक 17360 /2010 लगाई थी जिस पर उच्च न्यायालय ने विधि सम्मत कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का आदेश तत्कालीन जिला कलेक्टर सुखबीर सिंह को दिया था।आदेश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी मझगवा द्वारा विधि संवत कार्रवाई करते हुए आराजी क्रमांक 46(ब),151 से 90 अतिक्रमको को नोटिस जारी कर अपने अपने अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी l
निश्चित समय सीमा बाद जिला प्रशाशन बचे हुए कच्चे व पक्के निर्माण तोड़े गए थे याचिकाकर्ताओं ने अपने अपने अतिक्रमण को सही ठहराते हुऐ माननीय उच्चन्यायालय में अवमानना प्रकरण दर्ज कराया था जिसे विद्वान मुख्य न्यायाधीश माननीय रवि मिलिमठ एवम जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने 8 फरवरी को अपात्र मानते हुए खारिज किया। जिससे नगर के लोगो का उच्च्यन्यायालय के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खुशी जताई है।
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