G.News 24 : यातायात पुलिस ग्वालियर ने स्कूल संचालकों के साथ की बैठक

स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित उठाने...

यातायात पुलिस ग्वालियर ने स्कूल संचालकों के साथ की बैठक

ग्वालियर। ग्वालियर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांघी,भापुसे के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर (दक्षिण/यातायात) मोती उर रहमान,भापुसे ने सडक दुर्धटनाओं को रोकने एंव माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली वाहनों हेतु जारी गाइड लाइन का पालन सुनिश्चत कराने के लिये नगर निगम बाल भवन सभागार में बैठक आयोजित की। उक्त बैठक में ग्वालियर शहर के विभिन्न स्कूलों के करीब 70 स्कूल संचालक व उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उक्त बैठक में जिला परिवहन अधिकारी एच.के.सिंह, उप. पुलिस अधीक्षक यातायात  विक्रम सिंह कनपुरिया, बैजनाथ प्रजापति, थाना प्रभारी यातायात पूर्व सूबेदार हिमांशु तिवारी, प्रभारी थाना यातायात मध्य सूबेदार श्रीमती सोनम पाराशर एंव पश्चिम थाना प्रभारी अभिषेक रधुवंशी उपस्थित रहे। 

अति. पुलिस अधीक्षक शहर (दक्षिण/यातायात) द्वारा उपस्थित संचालकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइड लाइन एंव अन्य आवश्यक निर्देशों से अवगत कराते हुये बताया कि स्कूली वाहन चालक एंव स्कूल संचालकों का यह दायित्व है कि वह उपरोक्त बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से पालन करें, जिससे स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध हो सके, और जिससे किसी भी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना धटित न हो। स्कूल प्रबंधन द्वारा नियोजित वाहन चालकों का प्रत्येक छः माह में नेत्र एंव स्वास्थ परीक्षण कराया जाना अति आवश्यक है, इसके साथ ही उक्त चालकों का पुलिस वैरीफिकेशन भी कराया जावे। 

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइड लाइन एंव अन्य आवश्यक दिशा निर्देश -

  • बस के आगे-पीछे बड़े एवं सुवाच्य अक्षरों में स्कूल बस लिखा जाये तथा वाहन का रंग पीला होना चाहिए।
  • यदि बस किराये की है तो उस पर आगे-पीछे विद्यालयीन सेवा (On School Duty) लिखा जावें।
  • विद्यालय के लिये उपयोग में लायी जाने वाली किसी भी वाहन में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चें नही बैठायें जाये।
  • प्रत्येेक बस में अनिवार्य रूप से फर्स्ट एड बाक्श की व्यवस्थ हो।
  • बस की खिड़कियों में आड़ी पट्टियां (Horizontal Grill) अनिवार्य रूप से फिट करवायी जायें।
  • प्रत्येक बस में अग्नि शमन यंत्र की व्यवस्था हो।
  • बस पर स्कूल का नाम, टेलिफोन नम्बर एवं अन्य आवश्यक नम्बर अवश्य लिखे हो।
  • बस के दरवाजे पर सुरक्षित चटकनी/लॉक लगा हो।
  • वाहन चालक को भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा अनिवार्य रूप से हल्के नीले रंग की शर्ट हल्के नीले रंग की पेन्ट एवं काले जूते पहनना चाहिए। उसका नाम आई.डी शर्ट के साथ दिखना चाहिए।
  • एक चालक जिसने एक वर्श लाल वत्ती कूद, अपराध लेनदेन का उल्लघंन या अनाधिकृत व्यक्ति को ड्राइव करने के लिये अनुमति देने के लिये दो बार से अधिक चुनौती दी है उसे नियोजित नही किया जा सकता है। 
  • बच्चों के बैग रखने के लिये सीटों के नीचे जगह की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  • सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को लाते ले जाते समय बस में एक अटेन्डेट होना चाहिए स्कूल वाहन में कैव स्पीड गवर्नर्स के साथ 40 किमी की अधिकतम गति सीमा के साथ फिट होना चाहिए। 
  • कोई भी माता पिता संरक्षक या शिक्षक भी इन सुरक्षा मानदण्डों को सुनिश्चित करने के लिये यात्रा कर सकते है।
  • यदि विद्यालय के बच्चों की आयु 12 वर्श से कम है तो बच्चों की संख्या अनुमोदित बैठने की क्षमता के डेढ़ गुना से अधिक नही होगी। 12 वर्श के ऊपर के बच्चें को एक व्यक्ति माना जावेगा।
  • एक चालक को एक बार भी तेज गति से, नशे मे वाहन चलाना, खतरनाक ड्रायविंग आदि के अपराध के लिये चुनौती दी गई नियोजित नही किया जा सकता।
  • वाहन चालक को स्कूल वाहन में ले जाये जा रहे बच्चों की पूरी एक सूची लेनी होगी जिसमे नाम कक्षा आवासीय पता रक्त समूह और स्टोपेज मार्ग योजना आदि को इंगित किया जावेगा।
  • संस्थान द्वारा प्रत्येक छः माह मे स्कूली वाहन चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए। 
  • संस्थान द्वारा नियोजित वाहन चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना चाहिए।
  • वाहन में जीपीएम सिस्टम एवं वाहन के अन्दर निवार्य रूप से दो सीसीटीव्ही कैमरे एक आगे तथा एक पीछे लगा होना अनिवार्य है।
  • वाहन के समस्त मूल दस्तावेज वाहन में रखे होना चाहिए।

बैठक के अंत में स्कूली संचालकों द्वारा यातायात संबधिंत समस्याओं से अवगत कराया जिस पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर (दक्षिण/यातायात) द्वारा बैठक में उपस्थित यातायात अधिकारियों को उक्त समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देश दियें। बैठक में स्कूल संचालकों को अगले पांच दिनों में उक्त गाइड लाइन का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त अवधि पश्चात यदि कोई स्कूली वाहन उक्त गाइड लाइन का उल्लघंन करते हुये पाया गया तो उसके विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जावेगी।

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