ग्वालियर व्यापार मेले की बाहरी...
अवैध रूप से विज्ञापन करने पर संस्थानों पर 6 लाख 55 हजार रूपये का लगाया जुर्माना
ग्वालियर l नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला की बाहरी दीवार पर बिना अनुमति के विभिन्न शोरूम संचालकों द्वारा दीवार लेखन एवं फ्लेक्स इत्यादि के माध्यम से अवैध रूप से विज्ञापन करने के चलते मेला सचिव को 6 लाख 55 हजार रूपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त आर के श्रीवास्तव एवं उपायुक्त सुनील चौहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।
इसी के तहत ग्वालियर व्यापार मेला की बाहरी दीवार एवं सूर्यनमस्कार चौराहा, व मृगनैनी गार्डन तिराहा पर बिना अनुमति के आईआईटी, जेईई, नीट फाउंडेशन नारायणा पर 2 लाख 15 हजार, यूनियन बैंक इंडिया पर 60 हजार, किया ऑटोमोबाइल्स पर 1 लाख 20 हजार, रॉयल हुंडई पर 1 लाख 60 हजार, एवं मधु इलेक्ट्रॉनिक्स पर 1 लाख रुपए सहित मेला सचिव को कुल छह लाख ₹55000 का नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के अंतर्गत शासकीय, निजी सम्पत्ति पर मप्र सम्पत्ति विरुपण अधिनियम 1984 का उल्लंघन करने के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। इसके चलते संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यदि 07 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।
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