नेशनल लोक अदालत आज 11 फरवरी को...
51 खंडपीठ जिले में सुलह समझौते के आधार पर करेंगीं मामलों का निराकरण
ग्वालियर l कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार मौजूदा साल की पहली नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 फरवरी को जिला न्यायालय सहित सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में आयोजित होगी। जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश प्रेम नारायण सिंह के मार्गदर्शन में होगा। नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ प्रातः 10.30 बजे प्रधान जिला न्यायाधीश प्रेम नारायण सिंह द्वारा किया जायेगा|
न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है इत्यादि का निराकरण नेशनल लोक अदालत में किया जायेगा। साथ ही राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण होगा। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर करने के लिए 51 खंडपीठों के समक्ष सुनवाई होगी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर गालिब रसूल ने बताया कि बैंकों के प्रीलिटिगेशन बैंक की शाखाओं में तथा नगर निगम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण संबधित बार्डों में किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत करा सकते हैं। साथ ही नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं।
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