G.News 24 : सफेद तार डालकर बिजली चोरी करने वाले 32 लोगों के खिलाफ 21 एफआईआर

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अलग-अलग थानों में धारा 188 के अंतर्गत...

सफेद तार डालकर बिजली चोरी करने वाले 32 लोगों के खिलाफ 21 एफआईआर 

मुरैना l 22 फरवरी 2023/ अमानक स्तर से सफेद तार डालकर बिजली चोरी करने वाले 32 लोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में धारा 188 के तहत 21 एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं विद्युत अधिनियम 2003 की विद्युत चोरी करते पाये जाने पर दुर्गा कॉलोनी बानमौर निवासी सुरेश कुशवाह पुत्र सुल्तान कुशवाह, इसी कॉलोनी के दिनेश गौड़ पुत्र छोटे लाल गौड़ के खिलाफ धारा 135 के अंतर्गत दोनों लोगों पर प्रकरण दर्ज कर 14 हजार 103 रूपये का जुर्माना कर 20 फरवरी को ही एफआईआर दर्ज की गई है।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक पीके शर्मा ने बताया कि मुरैना जिले के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुरैना द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में सफेद व अमानक स्तर के तार का उपयोग जिले में 09 फरवरी 2023 से प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत मुरैना जिले में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राजस्व हानि रोकने के लिये अलग-अलग थानों में 32 लोगों विरूद्ध अब तक 21 एफआईआर धारा 188 के अन्तर्गत दर्ज कराई गई हैं। इसके साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के तहत प्रकरण भी पंजीबद्ध हुये हैं। 

उक्त दोनों ही प्रकरणों में कंपनी द्वारा जमानत पर रोक, प्रकरणों में सार्थक पक्ष रखने के लिये कंपनी योग्य अभिभाषक नियुक्त किये हैं एवं निर्देशित किया गया है कि संबंधितों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावे, जिससे अवैध चोरी, राजस्व हानि पर रोक लग सके। मुरैना-द्वितीय संभाग के अन्तर्गत मुरैना बानमौर शहर के निरीक्षण दल द्वारा बामौर थाना मुरैना में अवैध विद्युत का उपयोग करते हुये पाये जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत सौरव सिंह भदौरिया, कनिष्ठ यंत्री बानमौर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

 जिसमें राजस्व हानि का विद्युत देयक जारी किया गया है। साथ ही जिला दण्डाधिकारी जिला मुरैना के आदेश दिनांक 9 फरवरी 2023 के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 का उल्लंघन अमानक स्तर के विद्युत तार उपयोग जो प्रतिबंधित था उपयोग किया गया, जिससे जनहानि हो सकने की संभावना है। जिसका प्रकरण सिविल लाईन थाना मुरैना में आईपीसी की धारा 188 में एफआईआर दर्ज भी की गई है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत 02 लोगो पर 14103 रूपये का जुर्मान किया गया। 

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत 03 साल की कारावास सजा एवं राजस्व हानि दण्ड दोनों का प्रावधान है। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 188 में दो साल की सजा का प्रावधान है। अतः महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि इस तरह की कार्यवाही मुरैना जिले में प्रभावी रूप से प्रतिदिन करने हेतु अधिनस्थों को निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही मुरैना जिले में लगातार उपभोक्ताओं के लिये मुनादी कराई जा रही है। जनता जनार्दन से अपील की गई है कि अवैधानिक विद्युत का उपयोग न करें। शीघ्र अति शीघ्र कंपनी के संबंधित कार्यालय में आकर विधिवत कनेक्शन लेने की कार्यवाही करें, जिससे अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

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